रांची: राज्य के प्लस टू स्कूलों में शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को 16 दिसंबर से पहले जवाब पेश करने को कहा है. आयोग का जवाब आने के बाद मामले पर आगे सुनवाई की जाएगी.
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में मंगलवार को राज्य के प्लस टू शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरवाल अपने अपने आवास से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि साल 2012 में नियम बना है कि नियुक्ति में जो पद रिक्त रह जाएंगे उसे आगे आने वाली नियुक्ति में जोड़ दिया जाएगा, इसलिए इस पद को भरा नहीं जा सकता है. यह सरकार का नीतिगत फैसला है. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को 16 दिसंबर से पहले जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.
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याचिकाकर्ता शुभ प्रभात सिंह ने साल 2017 में प्लस टू स्कूल के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर नियुक्ति में 50% पद जो अनुभवी शिक्षक के लिए आरक्षित किया गया था, उस आरक्षित पद में जो रिक्त पद बचे हैं उस पद पर उस विज्ञापन में सूची में जो नीचे बच्चे अभ्यार्थी हैं उसकी नियुक्ति की मांग की गई है. उसी याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को जवाब पेश करने को कहा है.