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हजारीबाग कोर्ट परिसर चर्चित हत्याकांडः आरोपी की अपील याचिका पर सुनवाई, अदालत ने मांगा लोअर कोर्ट रिपोर्ट

हजारीबाग कोर्ट परिसर चर्चित हत्याकांड मामले के आरोपी की अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जहां अदालत ने लोअर कोर्ट रिपोर्ट मांगी है.

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Published : Jan 5, 2021, 3:18 PM IST

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झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई

रांची: हजारीबाग कोर्ट परिसर में एके-47 से अंधाधुंध गोली बारी में सुशील श्रीवास्तव चर्चित हत्याकांड मामले के सजायाफ्ता विकास तिवारी की अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के के बाद लोअर कोर्ट रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है. लोअर कोर्ट रिपोर्ट पेश करने के बाद मामले पर आगे की सुनवाई की जाएगी.

देखें पूरी खबर
झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में हजारीबाग कोर्ट परिसर में हुए चर्चित हत्याकांड मामले के सजायाफ्ता की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार के अधिवक्ता को लोअर कोर्ट रिपोर्ट पेश करने को कहा है. लोअर कोर्ट रिपोर्ट पेश करने के बाद मामले पर आगे की सुनवाई की जाएगी.इसे भी पढ़ें-कई राज्यों में पक्षियों की मौत के बाद बढ़ा बर्ड फ्लू का खतरा, अलर्ट जारी


व्यक्ति की गोली लगने से हत्या
वर्ष 2015 में हजारीबाग कोर्ट परिसर में गोलीबारी के दौरान सुशील श्रीवास्तव नामक व्यक्ति की गोली लगने से हत्या हो गई. उसी मामले में विकास तिवारी एवं अन्य को आरोपी बनाया गया था उसी मामले में हजारीबाग की निचली अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद विकास तिवारी और अन्य को दोषी मानते हुए, 31 सितंबर 2020 को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. विकास तिवारी ने निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की गई है. उसी अपील याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत में लोअर कोर्ट रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

रांची: हजारीबाग कोर्ट परिसर में एके-47 से अंधाधुंध गोली बारी में सुशील श्रीवास्तव चर्चित हत्याकांड मामले के सजायाफ्ता विकास तिवारी की अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के के बाद लोअर कोर्ट रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है. लोअर कोर्ट रिपोर्ट पेश करने के बाद मामले पर आगे की सुनवाई की जाएगी.

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झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में हजारीबाग कोर्ट परिसर में हुए चर्चित हत्याकांड मामले के सजायाफ्ता की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार के अधिवक्ता को लोअर कोर्ट रिपोर्ट पेश करने को कहा है. लोअर कोर्ट रिपोर्ट पेश करने के बाद मामले पर आगे की सुनवाई की जाएगी.इसे भी पढ़ें-कई राज्यों में पक्षियों की मौत के बाद बढ़ा बर्ड फ्लू का खतरा, अलर्ट जारी


व्यक्ति की गोली लगने से हत्या
वर्ष 2015 में हजारीबाग कोर्ट परिसर में गोलीबारी के दौरान सुशील श्रीवास्तव नामक व्यक्ति की गोली लगने से हत्या हो गई. उसी मामले में विकास तिवारी एवं अन्य को आरोपी बनाया गया था उसी मामले में हजारीबाग की निचली अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद विकास तिवारी और अन्य को दोषी मानते हुए, 31 सितंबर 2020 को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. विकास तिवारी ने निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की गई है. उसी अपील याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत में लोअर कोर्ट रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

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