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रांचीः जाली दस्तावेज तैयार कर जमीन बेचने के मामले के आरोपियों की याचिका खारिज

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Published : Jul 10, 2020, 7:05 AM IST

राजधानी रांची के सिविल कोर्ट में गुरुवार को धोखाधड़ी के उद्देश्य से जाली दस्तावेज बनाकर जमीन बेचने के आरोपी सुशील कच्छप और अजय खलखो की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

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सिविल कोर्ट.

रांचीः धोखाधड़ी के उद्देश्य से जाली दस्तावेज बनाकर जमीन बेचने के आरोपी सुशील कच्छप और अजय खलखो की अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के पश्चात अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

इसे भी पढ़ें- पूर्व डीजीपी डीके पांडे की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई, अदालत ने दिया केस डायरी प्रस्तुत करने का आदेश

जमानत याचिका खारिज
मामले की सुनवाई के बाद अपर न्यायायुक्त एके मिश्रा की अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मामले की जांच जारी है. प्राथमिकी पर जो आरोप लगाया गया है वह प्रत्यक्ष और गंभीर है. आरोपी सुशील कच्छप ने साजिश के तहत जाली दस्तावेज तैयार कर 32 लाख रुपए की जमीन को बेच दिया. धोखाधड़ी के उद्देश्य से जाली दस्तावेज बनाकर जमीन बेचने के आरोपी सुशील कच्छप के इस मामले को लेकर लालपुर थाना में कांड संख्या 137-18 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. आरोपियों की ओर से 29 जून को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गयी थी, जिस पर अदालत में सुनवाई हुई.

रांचीः धोखाधड़ी के उद्देश्य से जाली दस्तावेज बनाकर जमीन बेचने के आरोपी सुशील कच्छप और अजय खलखो की अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के पश्चात अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

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जमानत याचिका खारिज
मामले की सुनवाई के बाद अपर न्यायायुक्त एके मिश्रा की अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मामले की जांच जारी है. प्राथमिकी पर जो आरोप लगाया गया है वह प्रत्यक्ष और गंभीर है. आरोपी सुशील कच्छप ने साजिश के तहत जाली दस्तावेज तैयार कर 32 लाख रुपए की जमीन को बेच दिया. धोखाधड़ी के उद्देश्य से जाली दस्तावेज बनाकर जमीन बेचने के आरोपी सुशील कच्छप के इस मामले को लेकर लालपुर थाना में कांड संख्या 137-18 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. आरोपियों की ओर से 29 जून को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गयी थी, जिस पर अदालत में सुनवाई हुई.

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