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आय से अधिक संपत्ति मामले में मेनन एक्का की अपील याचिका हाईकोर्ट में स्वीकृत, CBI कोर्ट से मांगा एलसीआर

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Published : Jun 29, 2020, 9:33 PM IST

आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री एनोस एक्का की अपील याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम सोमवार को सुनवाई हुई. इस दौरान न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पूर्व मंत्री की अपील याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लिया.

झारखंड हाई कोर्ट.
झारखंड हाई कोर्ट.

रांचीः आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री एनोस एक्का की पत्नी मेनन एक्का की अपील याचिका को हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए स्वीकृत कर ली गई है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत सीबीआई के विशेष कोर्ट से एलसीआर पेश करने को कहा है. एलसीआर आने के बाद मामले पर सुनवाई होगी.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री एनोस एक्का की अपील याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सीबीआई के अधिवक्ता ने भी अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत पूर्व मंत्री की अपील याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लिया. साथ ही सीबीआई के विशेष कोर्ट से लोअर कोर्ट रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

इसे भी पढ़ें- झारखंड में BJP की नई टीम का होना है गठन, शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करने दिल्ली पहुंचे दीपक प्रकाश

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामले
बता दें कि पूर्व मंत्री करोड़ों की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपी है. आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का यह मामला वर्ष 2008 में सामने आया था, उसके बाद प्रारंभ में निगरानी से जांच प्रारंभ की गई, बाद में हाई कोर्ट के आदेश से मामले की सीबीआई जांच की गई. सीबीआई जांच के दौरान इन्हें आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का दोषी मानते हुए 7 साल की सजा दी गई और 50 हजार जुर्माना लगाया. उसी मामले में सीबीआई विशेष अदालत से दिए गए सजा को चुनौती देते हुए अपील याचिका दायर की गई हैं.

रांचीः आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री एनोस एक्का की पत्नी मेनन एक्का की अपील याचिका को हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए स्वीकृत कर ली गई है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत सीबीआई के विशेष कोर्ट से एलसीआर पेश करने को कहा है. एलसीआर आने के बाद मामले पर सुनवाई होगी.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री एनोस एक्का की अपील याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सीबीआई के अधिवक्ता ने भी अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत पूर्व मंत्री की अपील याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लिया. साथ ही सीबीआई के विशेष कोर्ट से लोअर कोर्ट रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

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आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामले
बता दें कि पूर्व मंत्री करोड़ों की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपी है. आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का यह मामला वर्ष 2008 में सामने आया था, उसके बाद प्रारंभ में निगरानी से जांच प्रारंभ की गई, बाद में हाई कोर्ट के आदेश से मामले की सीबीआई जांच की गई. सीबीआई जांच के दौरान इन्हें आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का दोषी मानते हुए 7 साल की सजा दी गई और 50 हजार जुर्माना लगाया. उसी मामले में सीबीआई विशेष अदालत से दिए गए सजा को चुनौती देते हुए अपील याचिका दायर की गई हैं.

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