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JHARKHAND HIGH COURT: कमर्शियल टैक्स असिस्टेंट की परीक्षा मामले पर 28 जुलाई को अगली सुनवाई, जानिए बुधवार को कोर्ट ने क्या कुछ कहा

झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से ली गई कमर्शियल टैक्स असिस्टेंट की परीक्षा (Commercial Tax assistant Exam) मामले में ओएमआर शीट विवाद को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग को सील बंद लिफाफे में ओएमआर शीट (OMR sheet) अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है.

hearing of commercial tax assistants examination case in jharkhand high court
JHARKHAND HIGH COURT: कमर्शियल टैक्स असिस्टेंट की परीक्षा मामले पर 28 जुलाई को अगली सुनवाई, जानिए बुधवार को कोर्ट ने क्या कुछ कहा
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Published : Jul 7, 2021, 10:17 PM IST

रांची: कमर्शियल टैक्स असिस्टेंट की परीक्षा मामले में बुधवार को ओएमआर शीट (OMR sheet) विवाद को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को तय की है. इस बीच लोक सेवा आयोग को मामले में प्रतिवादी बनाए गए संतोष कुमार की ओएमआर शीट अदालत में पेश करने को कहा है.

इसे भी पढ़ें- जानिए किस मामले में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के जज हुए नाराज, CS को हाजिर होने के दिए निर्देश

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. एसएन पाठक की अदालत में ओएमआर शीट में संशोधन कर मूल्यांकन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने JPSC से संबंधित ओएमआर शीट को सील बंद लिफाफे में दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में हुलास नायक ने झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में याचिका दाखिल की है. सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि कमर्शियल टैक्स ऑफिसर (Commercial Tax Officer) की नियुक्ति परीक्षा में प्रार्थी भी शामिल हुआ था, लेकिन जेपीएससी ने ओएमआर शीट सही से नहीं भरने पर उनकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया. जबकि एक दूसरे अभ्यर्थी संतोष कुमार की ओर से भी ओएमआर शीट भरने में गड़बड़ी की गई है, तब भी आयोग ने उसे सफल घोषित किया है.

देखें पूरी खबर

इसे भी पढ़ें- संस्कृत शिक्षक नियुक्ति पर क्यों नहीं लिया निर्णय, तीन सप्ताह में दें जवाबः झारखंड हाई कोर्ट

अधिवक्ता ने दी जानकारी

जेपीएससी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि विज्ञापन में इसकी जानकारी दी गई थी कि ओएमआर शीट में अनुक्रमांक और बुकलेट संख्या सही से भरनी है. संतोष कुमार ने रजिस्ट्रेशन संख्या भरने में गड़बड़ी की है. इसलिए उन्हें सफल घोषित किया गया है. इस पर अदालत ने संतोष कुमार की ओएमआर शीट सील बंद लिफाफे में मांगी है. मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी.

रांची: कमर्शियल टैक्स असिस्टेंट की परीक्षा मामले में बुधवार को ओएमआर शीट (OMR sheet) विवाद को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को तय की है. इस बीच लोक सेवा आयोग को मामले में प्रतिवादी बनाए गए संतोष कुमार की ओएमआर शीट अदालत में पेश करने को कहा है.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. एसएन पाठक की अदालत में ओएमआर शीट में संशोधन कर मूल्यांकन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने JPSC से संबंधित ओएमआर शीट को सील बंद लिफाफे में दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में हुलास नायक ने झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में याचिका दाखिल की है. सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि कमर्शियल टैक्स ऑफिसर (Commercial Tax Officer) की नियुक्ति परीक्षा में प्रार्थी भी शामिल हुआ था, लेकिन जेपीएससी ने ओएमआर शीट सही से नहीं भरने पर उनकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया. जबकि एक दूसरे अभ्यर्थी संतोष कुमार की ओर से भी ओएमआर शीट भरने में गड़बड़ी की गई है, तब भी आयोग ने उसे सफल घोषित किया है.

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अधिवक्ता ने दी जानकारी

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