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BJP विधायक ढुल्लू महतो के यौन शोषण मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

झारखंड हाई कोर्ट में यौन शोषण से जुड़े बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो के मामले पर सोमवार को सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई. जिसके बाद कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है.

Hearing in the Jharkhand High Court on the sexual exploitation of BJP MLA Dhullu Mahato
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Dec 16, 2019, 10:22 PM IST

रांची: यौन शोषण से जुड़े बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई.

देखें पूरी खबर

वहीं, अदालत ने सरकार से मामले में जांच की रिपोर्ट मांगी है. साथ ही यह बताने को कहा है कि ढुल्लू महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद चार्ज कहां तक पहुंची है और जांच अभी तक किस स्थिति में है. सरकार को 1 सप्ताह में शपथ पत्र के माध्यम से जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश कोर्ट ने दिया है.

बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ केस करने वाली महिला नेत्री की ओर से अदालत में सीबीआई जांच करने का आग्रह किया गया है. साथ ही अदालत को बताया गया कि डोलोमा तो साल 2015 से ही महिला पर यौन शोषण कर रहा है. महिला ने साल 2018 में ढुल्लू महतो के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत की लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई.

ये भी देखें- बोकारो: मतदाताओं से ईटीवी भारत की खास बातचीत, देखें किन मुद्दों पर लोगों ने किया वोट

प्राथमिकी दर्ज करने के लिए वह लगातार थाने भी गए लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई. अक्टूबर में उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर प्राथमिकी दर्ज नहीं करने की जानकारी दी गई और सीबीआई जांच का आग्रह किया गया. कोर्ट के आदेश के बाद प्राथमिकी तो दर्ज कर ली गई लेकिन जांच नहीं की जा रही है. वहीं, अदालत ने प्रार्थी से पूछा कि साल 2015 में ही जब यौन शोषण की घटना हुई थी तो 3 साल बाद क्यों शिकायत दर्ज कराई गई, शिकायत दर्ज नहीं कराने का क्या कारण है. आपको बता दें कि बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के एक महिला पदाधिकारी ने यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म करने का आरोप लगाई है.

रांची: यौन शोषण से जुड़े बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई.

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वहीं, अदालत ने सरकार से मामले में जांच की रिपोर्ट मांगी है. साथ ही यह बताने को कहा है कि ढुल्लू महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद चार्ज कहां तक पहुंची है और जांच अभी तक किस स्थिति में है. सरकार को 1 सप्ताह में शपथ पत्र के माध्यम से जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश कोर्ट ने दिया है.

बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ केस करने वाली महिला नेत्री की ओर से अदालत में सीबीआई जांच करने का आग्रह किया गया है. साथ ही अदालत को बताया गया कि डोलोमा तो साल 2015 से ही महिला पर यौन शोषण कर रहा है. महिला ने साल 2018 में ढुल्लू महतो के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत की लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई.

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प्राथमिकी दर्ज करने के लिए वह लगातार थाने भी गए लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई. अक्टूबर में उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर प्राथमिकी दर्ज नहीं करने की जानकारी दी गई और सीबीआई जांच का आग्रह किया गया. कोर्ट के आदेश के बाद प्राथमिकी तो दर्ज कर ली गई लेकिन जांच नहीं की जा रही है. वहीं, अदालत ने प्रार्थी से पूछा कि साल 2015 में ही जब यौन शोषण की घटना हुई थी तो 3 साल बाद क्यों शिकायत दर्ज कराई गई, शिकायत दर्ज नहीं कराने का क्या कारण है. आपको बता दें कि बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के एक महिला पदाधिकारी ने यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म करने का आरोप लगाई है.

Intro:रांची

यौन शोषण से जुड़े बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई मामले की सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई अदालत ने सरकार से मामले में जांच की रिपोर्ट मांगी है साथ ही यह बताने को कहा है कि ढोलो महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद चार्ज कहां तक पहुंची है जांच अभी तक किस स्थिति में है सरकार को 1 सप्ताह में शपथ पत्र के माध्यम से जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश कोर्ट ने दिया है


Body:बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ करने वाली महिला नेत्री की ओर से अदालत में सीबीआई जांच करने का आग्रह किया गया है साथ ही अदालत को बताया गया कि डोलोमा तो वर्ष 2015 से ही महिला पर यौन शोषण कर रहा है महिला के द्वारा वर्ष 2018 में ढुल्लू महतो के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत की लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई प्राथमिकी दर्ज करने के लिए वह लगातार थाने भी गए लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई अक्टूबर में उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्राथमिकी दर्ज नहीं करने की जानकारी दी गई और सीबीआई जांच का आग्रह किया गया कोर्ट के आदेश के बाद प्राथमिकी तो दर्ज कर ली गई लेकिन जांच नहीं की जा रही है। वहीं अदालत ने प्रार्थी से पूछा कि वर्ष 2015 में ही जब यौन शोषण की घटना हुई थी तो 3 साल बाद क्यों शिकायत दर्ज कराई गई शिकायत दर्ज नहीं कराने का क्या कारण है।


Conclusion:आपको बता दें कि बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के एक महिला पदाधिकारी ने यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म करने का आरोप लगाई है
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