रांची: झारखंड में टाउन प्लानर नियुक्ति परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और झारखंड लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद सक्सेसफुल कैंडिडेट को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने सक्सेसफुल कैंडिडेट को भी अपना पक्ष अदालत में रखने का निर्देश दिया है.
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29 जून को होगी अगली सुनवाई
शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत में टाउन प्लानर नियुक्ति परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. जिसमें याचिकाकर्ता केअधिवक्ता और झारखंड लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सक्सेसफुल कैंडिडेट को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में झारखंड लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार को 3 सप्ताह में अपना जवाब पेश करने को कहा है. अब मामले की अगली सुनवाई 29 जून को होगी.
कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच बहस
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान JPSC के अधिवक्ता ने अदालत को बताया है कि जिन पर आरोप लगाया है. याचिकाकर्ता ने उन्हें प्रतिवादी नहीं बनाया है. ऐसे में याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. जबकि याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा परिणाम को गलत बताते हुए इसे रद्द करने और नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की. जिसका JPSC ने विरोध किया, सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगाने के आग्रह को अस्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता को आश्वस्त किया की उनके आदेश से अंततः रिजल्ट प्रभावित होगा. अदालत ने परीक्षा में सक्सेसफुल कैंडिडेट को नोटिस जारी कर अपना जवाब पेश करने को कहा है.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, 2020 में झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है. सरकार को नियुक्ति के लिए अनुशंसा भी भेज दी गई है. JPSC के परिणाम गलत बताते हुए दो याचिकाकर्ता विवेक कुमार और पायल कुमारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उनके मुताबिक परिणाम गलत हैं और इसे हटाकर उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए. इसी मामले पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.