रांची: हटिया विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नवीन जायसवाल को आवास खाली करने और नए आवास में जाने के लिए नोटिस देने को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले में सरकार की ओर से दिए गए जवाब पर विधायक को अपना जवाब शपथ पत्र के माध्यम से देने का निर्देश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी.
विधायक को आवास खाली करने का नोटिस देने का मामला
झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में भारतीय जनता पार्टी के रांची में हटिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक नवीन जायसवाल के मामले की सुनवाई हुई. याचिका में विधायक ने सरकार की ओर से आवास खाली करने का नोटिस दिए जाने के मामले को एलपीए याचिका के माध्यम से चुनौती दी है. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले को सुना. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में सरकार की ओर से दाखिल किए गए जवाब पर विधायक को शपथ पत्र के माध्यम से अपना जवाब पेश करने को कहा है.
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भारतीय जनता पार्टी के हटिया से विधायक नवीन जायसवाल को आवास खाली करने के लिए राज्य सरकार ने नोटिस जारी किया था. इसी नोटिस को उन्होंने हाईकोर्ट में जायसवाल ने चुनौती दी है. हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सुनवाई के बाद इस याचिका को खारिज कर दिया था. विधायक ने एकल पीठ के आदेश को एलपीए के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी है, उस एलपीए याचिका पर सुनवाई के दौरान विधायक को सरकार के जवाब पर जवाब पेश करने को कहा गया है.