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सदर अस्पताल मामले की हाई कोर्ट में सुनवाई, मुख्य सचिव को जवाब पेश करने का आदेश - न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद

रांची में 500 बेडों का बना सदर अस्पताल को ऑपरेशनल बनाने के मामले में दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले पर सुनवाई हुई. जिसके बाद अदालत ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को मामले में जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

Hearing in the High Court on a petition of making Sadar Hospital operational
हाई कोर्ट
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Published : Mar 4, 2020, 11:08 PM IST

रांची: शहर में 500 बेडों का बना सदर अस्पताल को ऑपरेशनल बनाने के मामले में दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को मामले में जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले पर सुनवाई हुई. अदालत ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव से पूछा है कि अभी तक क्यों नहीं अस्पताल को 500 बेडों का ऑपरेशनल अस्पताल बनाया गया है.

उन्होंने पूछा अभी तक 300 बेड जो और ऑपरेशनल करने थे, वह क्यों नहीं किए गए. सरकार की ओर से पूर्व में बताया गया था कि 200 बेड का अस्पताल 2017 तक ऑपरेशनल कर दिया जाएगा. शेष 300 बेड को वर्ष 2018 तक ऑपरेशनल कर दिया जाएगा. लेकिन अभी तक उसे ऑपरेशनल नहीं बनाया गया है. अदालत ने मुख्य सचिव को इसी मामले में जवाब पेश करने को कहा है.

ये भी देखें- आरयू एकेडमिक काउंसिल की बैठक में 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर, सेशन सुचारू करने को लेकर हुई चर्चा

बता दें कि याचिकाकर्ता ज्योति शर्मा ने राजधानी रांची में बने 500 बेड के अस्पताल को ऑपरेशनल बनाने को लेकर जनहित याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने मुख्य सचिव को जवाब पेश करने को कहा है.

रांची: शहर में 500 बेडों का बना सदर अस्पताल को ऑपरेशनल बनाने के मामले में दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को मामले में जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले पर सुनवाई हुई. अदालत ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव से पूछा है कि अभी तक क्यों नहीं अस्पताल को 500 बेडों का ऑपरेशनल अस्पताल बनाया गया है.

उन्होंने पूछा अभी तक 300 बेड जो और ऑपरेशनल करने थे, वह क्यों नहीं किए गए. सरकार की ओर से पूर्व में बताया गया था कि 200 बेड का अस्पताल 2017 तक ऑपरेशनल कर दिया जाएगा. शेष 300 बेड को वर्ष 2018 तक ऑपरेशनल कर दिया जाएगा. लेकिन अभी तक उसे ऑपरेशनल नहीं बनाया गया है. अदालत ने मुख्य सचिव को इसी मामले में जवाब पेश करने को कहा है.

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बता दें कि याचिकाकर्ता ज्योति शर्मा ने राजधानी रांची में बने 500 बेड के अस्पताल को ऑपरेशनल बनाने को लेकर जनहित याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने मुख्य सचिव को जवाब पेश करने को कहा है.

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