रांची: टेरर फंडिंग मामले में आरोपी महेश अग्रवाल और सोनू अग्रवाल को झारखंड हाई कोर्ट से राहत जारी रही. अदालत ने टेरर फंडिंग मामले के आरोपी को पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को आगे बढ़ाते हुए 14 जुलाई तक करने का आदेश दिया है. पूर्व में अदालत ने आरोपियों पर किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है.
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में टेरर फंडिंग मामले में आरोपी महेश अग्रवाल और सोनू अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई हुई.
दोनों न्यायाधीशों ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं एनआईए के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने अपने घर से मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद टेरर फंडिंग मामले में आरोपियों को पूर्व में दी गई अंतरिम राहत को बढ़ाते हुए 14 जुलाई तक करने का आदेश दिया है. पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपियों पर किसी भी प्रकार का पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था.
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14 जुलाई तक राहत जारी रखने का आदेश
बता दें कि एनआईए ने टेरर फंडिंग के मामले में महेश अग्रवाल और सोनू अग्रवाल को आरोपी बनाया है. एनआईए की विशेष अदालत में मामला चल रहा है. दोनों आरोपियों ने उसी मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपियों पर 14 जुलाई तक राहत जारी रखने का आदेश दिया है.