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चारा घोटाला मामले पर विशेष अदालत में हुई सुनवाई, सीबीआई ने किए कई महत्वपूर्ण खुलासे - राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद न्यूज

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान अधिवक्ता बीएमपी सिंह ने कोर्ट को सीबीआई जांच की अब तक की जानकारी से अवगत कराया.

लालू प्रसाद
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Published : Mar 12, 2021, 9:52 PM IST

रांचीः राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से जुड़े बहुचर्चित चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में शुक्रवार को सीबीआई की ओर से बहस हुई. सीबीआई के अधिवक्ता बीएमपी सिंह ने बताया कि बहस के दौरान सीबीआई ने चारा घोटाला के इस मामले के सीबीआई के अनुसंधान में जो पाया था, उसकी जानकारी दी गयी.

यह भी पढ़ेंः झारखंड में 2 IAS, 9 IPS अधिकारियों का तबादला, यहां देखें पूरी लिस्ट

कैसे फर्जी एलॉट्मेंट लेटर तैयार होता था, जिसके आधार पर आपूर्तिकर्ताओं को सप्लाई आर्डर दिया था. इसके आधार पर बिना माल सप्लाई किये आपूर्तिकर्ता बिल जमा करते थे.

वह बिल पास होकर कैसे ट्रेजरी में जाता था, ट्रेजरी से कैसे बैंक जाता था और वहां से कैसे ड्राफ्ट जारी किए जाते इसकी पूरी जानकारी सीबीआई ने कोर्ट को दी.

साथ ही बताया गया कि कई ऐसे चालान जमा किए गए जिसमें नॉन कामर्शियल वाहनों यथा टेम्पो, स्कूटर से पशुओं को ढोये जाने का जिक्र था. इसका बिल कैसे पास होता था, उसके बारे में कोर्ट को बताया. सीबीआई की ओर से बहस जारी रही. मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी.

बता दें कि मामले में बचाव पक्ष में लालू समेत अन्य आरोपियों ने कुल 26 गवाही दर्ज कराई थी. डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद समेत 110 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं.

सीबीआई ने प्रारंभ में 170 लोगों को आरोपी बनाया था. लालू समेत 147 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किया गया था. सुनवाई के दौरान अब तक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र समेत 37 आरोपियों का निधन हो चुका है.

रांचीः राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से जुड़े बहुचर्चित चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में शुक्रवार को सीबीआई की ओर से बहस हुई. सीबीआई के अधिवक्ता बीएमपी सिंह ने बताया कि बहस के दौरान सीबीआई ने चारा घोटाला के इस मामले के सीबीआई के अनुसंधान में जो पाया था, उसकी जानकारी दी गयी.

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कैसे फर्जी एलॉट्मेंट लेटर तैयार होता था, जिसके आधार पर आपूर्तिकर्ताओं को सप्लाई आर्डर दिया था. इसके आधार पर बिना माल सप्लाई किये आपूर्तिकर्ता बिल जमा करते थे.

वह बिल पास होकर कैसे ट्रेजरी में जाता था, ट्रेजरी से कैसे बैंक जाता था और वहां से कैसे ड्राफ्ट जारी किए जाते इसकी पूरी जानकारी सीबीआई ने कोर्ट को दी.

साथ ही बताया गया कि कई ऐसे चालान जमा किए गए जिसमें नॉन कामर्शियल वाहनों यथा टेम्पो, स्कूटर से पशुओं को ढोये जाने का जिक्र था. इसका बिल कैसे पास होता था, उसके बारे में कोर्ट को बताया. सीबीआई की ओर से बहस जारी रही. मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी.

बता दें कि मामले में बचाव पक्ष में लालू समेत अन्य आरोपियों ने कुल 26 गवाही दर्ज कराई थी. डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद समेत 110 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं.

सीबीआई ने प्रारंभ में 170 लोगों को आरोपी बनाया था. लालू समेत 147 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किया गया था. सुनवाई के दौरान अब तक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र समेत 37 आरोपियों का निधन हो चुका है.

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