रांचीः झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के एकल खंडपीठ ने असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति परीक्षा (Assistant engineer recruitment exam) के विज्ञापन को रद्द करते हुए फिर से विज्ञापन निकालने का आदेश दिया था. राज्य सरकार ने इस आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी, जिसपर सोमवार को न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार (State government) के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन एकलपीठ ने विज्ञापन रद्द कर दिया. इससे परीक्षा स्थगित कर दी गई है. राज्य सरकार ने अदालत से मांग की है कि मामले की शीघ्र सुनवाई करते हुए एकलपीठ के आदेश को रद्द की जाए. अदालत ने मामले में सभी पक्ष को अपना पक्ष रखने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 6 जुलाई को निर्धारित की है.
वर्ष 2019 से पहले के रिक्त पदों पर दिया जा रहा आरक्षण
पूर्व में एकलपीठ में असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के विरोध में याचिका दायर की गई, जिसपर न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ता रंजीत कुमार के अधिवक्ता सौरव शेखर ने अदालत को बताया था कि असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति में गरीब सवर्णों को आरक्षण का लाभ देना ठीक नहीं है. यही वजह है कि असिस्टेंट इंजीनियर की जो नियुक्ति हो रही है, वह रिक्त पद वर्ष 2019 से पहले का है और गरीब सवर्णों को आरक्षण देने वाला बिल वर्ष 2019 में ही लागू हुआ है.
नियमावली के अनुरूप निकाला गया विज्ञापन
सरकार की ओर से अदालत को बताया गया था कि जब विज्ञापन निकाला जाता है, उस समय के नियमावली के अनुरूप आरक्षण लागू किया जाता है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निकाले गए विज्ञापन को रद्द कर नया विज्ञापन निकालने का आदेश दिया था.
22 जनवरी 2021 को होनी थी मुख्य परीक्षा
बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2019 में असिस्टेंट इंजीनियर के 634 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था. पीटी परीक्षा ले ली गई थी, पीटी का रिजल्ट भी प्रकाशित किया गया था. 22 जनवरी 2021 से मुख्य परीक्षा आयोजित की जानी थी, लेकिन विज्ञापन रद्द हो जाने के कारण परीक्षा नहीं हो पा रही है.