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बचपन बचाओ की पीआईएल पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सीडब्लूसी और जेजे बोर्ड की नियुक्ति से जुड़ा है मामला - जेजे बोर्ड की नियुक्ति

PIL of Bachpan Bachao in Jharkhand High Court. सीडब्लूसी और जेजे बोर्ड की नियुक्ति से जुड़े मामले में बचपन बचाओ की पीआईएल पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने पीआईएल को निष्पादित कर दिया है.

PIL of Bachpan Bachao in Jharkhand High Court
PIL of Bachpan Bachao in Jharkhand High Court
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jan 11, 2024, 8:46 PM IST

रांची: जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और बाल संरक्षण आयोग में नियुक्तियों से संबंधित मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया था. सरकार के द्वारा उठाए गये कदमों को देखते हुए नियुक्ति से संबंधित याचिका को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने निष्पादित कर दिया है.

हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने इस बात की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा नियुक्ति से संबंधित उठाए गये कदमों को देखते हुए कोर्ट ने याचिका को निष्पादित कर दिया है. हालांकि बच्चों के अधिकार और पुनर्वास से संबंधित विषय से जुड़े बचपन बचाओ आंदोलन की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 23 फरवरी की तारीख निर्धारित की है. बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी ने पक्ष रखा.

दरअसल, पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया था कि रांची और जमशेदपुर में एक-एक अतिरिक्त जुविनाइल जस्टिस बोर्ड के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी. इसपर राज्यपाल की भी स्वीकृति मिल गई थी. इसी आधार पर रांची में अतिरिक्त जेजे बोर्ड का गठन किया गया था. वहीं जमशेदपुर में अतिरिक्त जेजे बोर्ड के गठन की प्रक्रिया चल रही है. कोर्ट को बताया गया था कि लोहरदगा, हजारीबाग, दुमका, सिमडेगा, साहिबंग और लोहरदगा में चाईल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरु की जाएगी. इसके अलावा अन्य जगहों पर सीडब्ल्यूसी का संचालन हो रहा है.

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हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने इस बात की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा नियुक्ति से संबंधित उठाए गये कदमों को देखते हुए कोर्ट ने याचिका को निष्पादित कर दिया है. हालांकि बच्चों के अधिकार और पुनर्वास से संबंधित विषय से जुड़े बचपन बचाओ आंदोलन की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 23 फरवरी की तारीख निर्धारित की है. बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी ने पक्ष रखा.

दरअसल, पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया था कि रांची और जमशेदपुर में एक-एक अतिरिक्त जुविनाइल जस्टिस बोर्ड के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी. इसपर राज्यपाल की भी स्वीकृति मिल गई थी. इसी आधार पर रांची में अतिरिक्त जेजे बोर्ड का गठन किया गया था. वहीं जमशेदपुर में अतिरिक्त जेजे बोर्ड के गठन की प्रक्रिया चल रही है. कोर्ट को बताया गया था कि लोहरदगा, हजारीबाग, दुमका, सिमडेगा, साहिबंग और लोहरदगा में चाईल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरु की जाएगी. इसके अलावा अन्य जगहों पर सीडब्ल्यूसी का संचालन हो रहा है.

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