रांचीः झारखंड हाई कोर्ट में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से मसानजोर डैम को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह का समय देते हुए, इसमें जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी.
पानी का लाभ झारखंड को नहीं
झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाब देने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को तय की गई है. सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि सरकार इस मामले को देखें, ताकि वहां के लोगों को इसका लाभ मिल सके. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि मसानजोर डैम झारखंड में बना हुआ है, लेकिन इसका लाभ यहां के लोगों को नहीं मिल पाता है. पानी से सिंचाई की जो व्यवस्था की जा सकती है, वह यहां नहीं हो पा रही है. इसका लाभ बंगाल सरकार ले रहा है. पानी से बनने वाली बिजली भी बंगाल सरकार ही उपयोग करती है. झारखंड को इसका लाभ नहीं मिल पाता है. मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को तय की गई है.