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हाई स्कूल में अर्थशास्त्र के शिक्षक नियुक्ति मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई, सरकार और झारखंड कर्मचारी आयोग से मांगा जवाब - अर्थशास्त्र शिक्षक नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट में हाई स्कूल में अर्थशास्त्र शिक्षक नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को जवाब पेश करने को कहा है.

Hearing in Jharkhand High Court on teacher appointment of economics in high school
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Oct 21, 2020, 8:01 PM IST

रांची: हाई स्कूल में अर्थशास्त्र शिक्षक नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.


हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हाई स्कूल में अर्थशास्त्र शिक्षक नियुक्ति मामले में हुई गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, सरकार के अधिवक्ता और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने आवास से पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को जवाब पेश करने को कहा है.

इसे भी पढ़ें:- RIMS में कोविड-19 गाइडलाइन की उड़ रही है धज्जियां, बेअसर दिख रही प्रधानमंत्री की अपील


वर्ष 2016 में हाई स्कूल शिक्षक के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें धनबाद जिले के स्कूलों में अर्थशास्त्र शिक्षक नियुक्ति की परिणाम को घोषित करने की मांग को लेकर याचिकाकर्ता नीलम कुमारी की दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब सौंपने को कहा है. सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के जवाब होने के बाद मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी.

रांची: हाई स्कूल में अर्थशास्त्र शिक्षक नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.


हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हाई स्कूल में अर्थशास्त्र शिक्षक नियुक्ति मामले में हुई गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, सरकार के अधिवक्ता और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने आवास से पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को जवाब पेश करने को कहा है.

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वर्ष 2016 में हाई स्कूल शिक्षक के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें धनबाद जिले के स्कूलों में अर्थशास्त्र शिक्षक नियुक्ति की परिणाम को घोषित करने की मांग को लेकर याचिकाकर्ता नीलम कुमारी की दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब सौंपने को कहा है. सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के जवाब होने के बाद मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी.

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