रांचीः रिम्स में सीटी स्कैन मशीन खरीद और लचर व्यवस्था को दुरुस्त करने की मामले पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव और रिम्स के निदेशक उपस्थित थे. अदालत ने सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सचिव से पूछा कि निर्देश के बावजूद अब तक सीटी स्कैन मशीन क्यों नहीं खरीदा गया है.
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शासी परिषद की बैठक में लेना है निर्णय
स्वास्थ्य सचिव ने अदालत को बताया कि सीटी मशीन की खरीद पर निर्णय मंत्री को लेना है, क्योंकि इस मशीन की कीमत एक करोड़ से अधिक है. सीटी स्कैन मशीन की खरीद का प्रस्ताव रिम्स के शासी परिषद को भेजा गया है. शासी परिषद के अध्यक्ष स्वास्थ्य विभाग के मंत्री होते हैं. शासी परिषद की बैठक नहीं होने के कारण मशीन खरीद पर निर्णय नहीं लिया जा सका है.
अदालत को नहीं दिया गया संतोषजनक जवाब
अदालत ने स्वास्थ्य सचिव से पूछा कि शासी परिषद की बैठक कब होगी, जिसपर संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सका. अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को गंभीरता से लें. हाईकोर्ट ने पहले ही कहा था कि 2 दिनों में सीटी स्कैन मशीन की खरीद पर निर्णय लें. इसके बावजूद 2 दिनों में सीटी स्कैन मशीन खरीदने को लेकर निर्णय नहीं लिया गया है.
मंगलवार को फिर होगी सुनवाई
अदालत ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई मंगलवार को भी होगी, जिसमें स्वास्थ्य सचिव सुनवाई के दौरान उपस्थित रहेंगे. मंगलवार को होने वाली सुनवाई के दौरान सचिव अदालत को बताएंगे कि रिम्स शासी परिषद की बैठक कब होगी. सीटी स्कैन मशीन की खरीद पर निर्णय कब तक लिया जाएगा या खरीद कब तक हो जाएगी. अदालत ने इस मामले में स्वास्थ्य सचिव और रिम्स निदेशक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है.