रांची: पलामू अफीम तस्करी करने के आरोपी विनोद गंझु की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
अफीम तस्करी के मामले में केस दर्ज
पलामू के बालूमाथ थाना के विनोद गंझु पर अफीम तस्करी के मामले में केस दर्ज किए गए है. उसी मामले में उन्होंने निचली अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी है. उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की. उसी पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दी.