रांचीः चुनाव आयोग को नॉमिनेशन के समय सांसद निशिकांत दुबे ने जो एमबीए की डिग्री दी, उसे गलत बताते हुए सांसद पर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी. सांसद निशिकांत दुबे ने उसी एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सांसद को पूर्व में दिए गए राहत को अगले आदेश तक के लिए जारी रखा है. उन पर किसी भी प्रकार की कोई पीड़क कार्रवाई न करने का आदेश दिया है. अदालत ने मामले में पूर्व में शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया था. शिकायतकर्ता की ओर से अदालत में अधिवक्ता उपस्थित हुए. मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी.
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शिकायतकर्ता विष्णु कांत झा ने सांसद के एमबीए की डिग्री को फर्जी बताते हुए एफआईआर दर्ज कराई है. लोकसभा चुनाव के समय नॉमिनेशन में जो निशिकांत दुबे ने शैक्षणिक योग्यता में अपनी एमबीए की डिग्री दी है, उसी डिग्री को फर्जी कहते हुए शिकायतकर्ता ने देवघर के थाना में एफआईआर दर्ज करवाई. उसी एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई. उस याचिका की सुनवाई के उपरांत अदालत ने सांसद को अगले आदेश तक के लिए राहत जारी रखने का निर्देश दिया है. अब मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी.