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ISM में परीक्षा के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने आईएसएम से मांगा जवाब

झारखंड हाई कोर्ट में आईएसएम धनबाद में समर सेमेस्टर की परीक्षा में तृतीय वर्ष की छात्र को बैठने की अनुमति नहीं देने के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने आईएसएम धनबाद को 2 सप्ताह में छात्रों के भविष्य को देखते हुए निर्णय लेकर कोर्ट को अवगत कराने का आदेश दिया है.

jharkhand High Court
हाई कोर्ट
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Published : Jul 20, 2020, 7:32 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में आईएसएम धनबाद के तृतीय वर्ष के छात्र को समर सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शेखर सौरभ और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मौखिक रूप से कहा, आईएसएम धनबाद बहुत ही उच्च श्रेणी के संस्था है, यहां के छात्रों का भविष्य बहुत ही उज्जवल होता है. छात्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आईएसएम धनबाद प्रशासन को अदालत ने 2 सप्ताह में सकारात्मक निर्णय लेकर कोर्ट को अवगत कराने को कहा है.

देखें पूरी खबर

ये भी पढ़ें-बोकारो के डीसी ने सीएम से की मुलाकात, हेमंत ने कहा- एक अच्छे अधिकारी को दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण की जरूरत

बता दें कि आईएसएम धनबाद में छात्रों की एक विशेष परीक्षा ली जाती है, जिसे समर सेमेस्टर परीक्षा कहा जाता है. इसमें तृतीय वर्ष और फाइनल ईयर के छात्र भाग लेते हैं. इस बार आईएसएम धनबाद में तृतीय वर्ष के छात्रों को इस परीक्षा में भाग लेने पर रोक लगा दिया है. सिर्फ फाइनल ईयर के छात्र के लिए ही यह परीक्षा ली जाएगी. प्रबंधन के इस आदेश को हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता अभिजीत खत्री ने चुनौती दी है उनका कहना है कि तृतीय वर्ष के छात्र को भी परीक्षा में भाग लेने का मौका दिया जाए. इसी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने आईएसएम धनबाद से जवाब मांगा है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में आईएसएम धनबाद के तृतीय वर्ष के छात्र को समर सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शेखर सौरभ और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मौखिक रूप से कहा, आईएसएम धनबाद बहुत ही उच्च श्रेणी के संस्था है, यहां के छात्रों का भविष्य बहुत ही उज्जवल होता है. छात्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आईएसएम धनबाद प्रशासन को अदालत ने 2 सप्ताह में सकारात्मक निर्णय लेकर कोर्ट को अवगत कराने को कहा है.

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बता दें कि आईएसएम धनबाद में छात्रों की एक विशेष परीक्षा ली जाती है, जिसे समर सेमेस्टर परीक्षा कहा जाता है. इसमें तृतीय वर्ष और फाइनल ईयर के छात्र भाग लेते हैं. इस बार आईएसएम धनबाद में तृतीय वर्ष के छात्रों को इस परीक्षा में भाग लेने पर रोक लगा दिया है. सिर्फ फाइनल ईयर के छात्र के लिए ही यह परीक्षा ली जाएगी. प्रबंधन के इस आदेश को हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता अभिजीत खत्री ने चुनौती दी है उनका कहना है कि तृतीय वर्ष के छात्र को भी परीक्षा में भाग लेने का मौका दिया जाए. इसी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने आईएसएम धनबाद से जवाब मांगा है.

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