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हिंडाल्को कंपनी के कचरे से हो रहे प्रदूषण मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने सरकार से मांगा जवाब

झारखंड हाई कोर्ट में मूरी के हिंडाल्को कंपनी से निकलने वाले कचरे के रिसाव से हो रहे प्रदूषण को रोकने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शपथ पत्र के माध्यम से 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.

hindalco company waste pollution case
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Sep 13, 2020, 8:20 AM IST

Updated : Sep 13, 2020, 11:25 AM IST

रांचीः राजधानी के मूरी के हिंडाल्को कंपनी से निकलने वाले कचरे के रिसाव से हो रहे प्रदूषण को रोकने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है. राज्य सरकार के जवाब आने के बाद मामले पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी.

देखें पूरी खबर



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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मूरी के हिंडाल्को कंपनी से निकलने वाले कचरे के रिसाव से हो रहे प्रदूषण को रोकने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, सरकार के अधिवक्ता और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शपथ पत्र के माध्यम से 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.

बता दें कि याचिकाकर्ता अरुण सोरेन ने हिंडाल्को कंपनी से निकल रहे कचरे के हिसाब से जो प्रदूषण हो रहा है, उसे रोकने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है.

रांचीः राजधानी के मूरी के हिंडाल्को कंपनी से निकलने वाले कचरे के रिसाव से हो रहे प्रदूषण को रोकने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है. राज्य सरकार के जवाब आने के बाद मामले पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी.

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मूरी के हिंडाल्को कंपनी से निकलने वाले कचरे के रिसाव से हो रहे प्रदूषण को रोकने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, सरकार के अधिवक्ता और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शपथ पत्र के माध्यम से 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.

बता दें कि याचिकाकर्ता अरुण सोरेन ने हिंडाल्को कंपनी से निकल रहे कचरे के हिसाब से जो प्रदूषण हो रहा है, उसे रोकने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है.

Last Updated : Sep 13, 2020, 11:25 AM IST
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