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हजारीबाग सेंट जेवियर स्कूल से निकाले गए विद्यार्थियों को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, याचिका खारिज

झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को हजारीबाग के सेंट जेवियर स्कूल से निकाले गए विद्यार्थियों की याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने मामले को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया.

hazaribagh st xavier school case
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Oct 13, 2020, 10:46 AM IST

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को हजारीबाग के सेंट जेवियर स्कूल से निकाले गए विद्यार्थियों की याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने मामले को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए प्रार्थी को झारखंड एजुकेशनल ट्रिब्यूनल(जेट) जाने का निर्देश दिया. इसके साथ ही कहा कि प्राथियों को पहले जेट जाना चाहिए था. वहीं, कोर्ट ने मेरिट के बिंदु पर सुनवाई नहीं की और याचिका को खारिज कर दिया.

झारखंड हाई कोर्ट अधिवक्ता धीरज कुमार

इसे भी पढ़ें- युवा कलाकारों के लिए सुनहरा मौका, 13 अक्टूबर को डीएसपीएमयू में बालाजी टेलीफिल्म लेगी ऑडिशन

झारखंड हाई कोर्ट ने की याचिका खारिज
हजारीबाग के सेंट जेवियर स्कूल से निकाले गए विद्यार्थियों को झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली. हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की कोर्ट ने प्राथियों की याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने मामले को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए प्रार्थी को झारखंड एजुकेशनल ट्रिब्यूनल (जेट) जाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए 1 अक्टूबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था.

इस संबंध में कुमार नीतीश सहित अन्य छात्रों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. पूर्व में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया था कि हजारीबाग के सेंट जेवियर स्कूल के कक्षा 2 से लेकर कक्षा 8 तक के 7 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया है. शिक्षा का अधिकार संवैधानिक अधिकार बनाने के बाद से छात्रों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला है. ऐसे में स्कूल प्रबंधन की ओर से छात्रों को निकाला जाना पूरी तरह से गलत है. इस पर सेंट जेवियर स्कूल प्रबंधन की ओर से याचिका की मेरिट पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि वादी अपनी मांग झारखंड एजुकेशनल ट्रिब्यूनल के समक्ष रख सकते हैं.

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को हजारीबाग के सेंट जेवियर स्कूल से निकाले गए विद्यार्थियों की याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने मामले को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए प्रार्थी को झारखंड एजुकेशनल ट्रिब्यूनल(जेट) जाने का निर्देश दिया. इसके साथ ही कहा कि प्राथियों को पहले जेट जाना चाहिए था. वहीं, कोर्ट ने मेरिट के बिंदु पर सुनवाई नहीं की और याचिका को खारिज कर दिया.

झारखंड हाई कोर्ट अधिवक्ता धीरज कुमार

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झारखंड हाई कोर्ट ने की याचिका खारिज
हजारीबाग के सेंट जेवियर स्कूल से निकाले गए विद्यार्थियों को झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली. हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की कोर्ट ने प्राथियों की याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने मामले को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए प्रार्थी को झारखंड एजुकेशनल ट्रिब्यूनल (जेट) जाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए 1 अक्टूबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था.

इस संबंध में कुमार नीतीश सहित अन्य छात्रों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. पूर्व में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया था कि हजारीबाग के सेंट जेवियर स्कूल के कक्षा 2 से लेकर कक्षा 8 तक के 7 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया है. शिक्षा का अधिकार संवैधानिक अधिकार बनाने के बाद से छात्रों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला है. ऐसे में स्कूल प्रबंधन की ओर से छात्रों को निकाला जाना पूरी तरह से गलत है. इस पर सेंट जेवियर स्कूल प्रबंधन की ओर से याचिका की मेरिट पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि वादी अपनी मांग झारखंड एजुकेशनल ट्रिब्यूनल के समक्ष रख सकते हैं.

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