रांची: बुधवार को झारखंड हाइ कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बकरी चोरी मामले पर दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की गई, जहां सुनवाई के बाद झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया.
बकरी चोरी का प्रयास करने के मामले में आरोपी मधुसूदन भगत को झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम सुनवाई की. जहां अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उसे स्वीकार कर लिया गया. वहीं 20-20 हजार के दो निजी मुचलके पर अदालत ने अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने मामले में फंसाने का आरोप लगाया और अग्रिम जमानत देने का आग्रह किया.
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बता दें कि घाटशिला के कुला मारा टोला में बकरी चोरी को लेकर जादुगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. प्राथमिकी के अनुसार आरोपी मधुसूदन भगत पर 27 मई 2019 को बकरी चोरी करने का आरोप लगाया गया था. सिविल कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद प्रार्थी ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.