रांची: साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा जिले के हाई स्कूलों में नियुक्त संगीत शिक्षकों के वेतन भुगतान की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (Jharkhand Staff Selection Commission) के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.
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4 सप्ताह में बकाया वेतन भुगतान का निर्देश
अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद वेतन भुगतान के लिए प्रार्थी को झारखंड राज्य शिक्षा निदेशक (Jharkhand State Education Director) या उचित माध्यम जो हो, उन्हें अभ्यावेदन देने को कहा है. प्रार्थी के अभ्यावेदन पर राज्य सरकार को 4 सप्ताह में बकाया वेतन भुगतान का निर्देश दिया गया है. कोर्ट ने यह माना है कि जब सभी शिक्षकों को वेतन दिया जाता है तो इन लोगों से काम लेने पर इन्हें भी वेतन दिया जाना चाहिए, इसलिए सरकार इस पर निर्णय ले.
प्रमाण पत्र सत्यापन को लेकर वेतन पर लगी है रोक
सरकार की ओर से अदालत को जानकारी दी गई है कि इनकी नियुक्ति हुई है, लेकिन इनके प्रमाण पत्र के सत्यापन को लेकर कार्रवाई की जा रही है, इसलिए तत्काल इनके वेतन पर रोक लगा दी गई है. इस बीच शिक्षक नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका लंबित है. जब तक वहां से कुछ आदेश नहीं आता तब तक राज्य सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती है. अदालत ने माना कि जब सभी को काम के बदले में वेतन दिया जाता है तो जब तक इनसे काम लिया जा रहा है, इन्हें भी वेतन दिया जाना चाहिए. इस पर सरकार को निर्णय लेना है.
राज्य सरकार को बकाया वेतन भुगतान का निर्देश
बता दें कि याचिकाकर्ता देवराज चटर्जी और अन्य ने वेतन भुगतान की मांग को लेकर याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने प्रार्थी को उचित माध्यम से पास अभ्यावेदन वेतन देने को कहा है. उनके अभ्यावेदन पर राज्य सरकार को बकाया वेतन भुगतान का निर्देश दिया गया है. इससे संबंधित मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने तक या वहां पर सुनवाई पूरी होने तक के लिए मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है.