रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा किए गए नोटिस को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. हेमंत सोरेन की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखा. वहीं ईडी ने भी अपनी दलील पेश की. इसके बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सीएम हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी है. चार समन जारी होने के बाद याचिका दाखिल की गई थी. इसे कोर्ट ने ग्राउंड बनाया है.
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झारखंड हाई कोर्ट में सीएम की याचिका पर सुनवाई हुई. क्रिमिनल रिट याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया. झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि पहले ही चार समन पर सीएम हेमंत सोरेन ईडी नहीं पहुंचे हैं. जिन चार समन पर सीएम को ईडी में उपस्थित होना था वह तारीख खत्म हो चुकी है. हाई कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट की धारा 50 और 63 के आधार पर दाखिल याचिका को वैलिड नहीं माना. सुप्रीम कोर्ट के मनोहरलाल केस के जजमेंट का हवाला दिया गया.
बता दें कि 23 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे थे सीएम हेमंत सोरेन, 23 सितंबर को चौथे समन में सीएम को ईडी ऑफिस जाना था. ईडी ने 14 अगस्त को पहली बार पेशी के लिए बुलाया था. उसके बाद 24 अगस्त को दूसरी बार बुलाया. 9 सितंबर को तीसरी बार पेशी के लिए बुलाया. 23 सितंबर को चौथी बार बुलाया था. उसके बाद 4 अक्टूबर को पांचवीं बार पेशी के लिए ईडी ने बुलाया था.
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