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अलकतरा घोटाला के सजायाफ्ता मंत्री इलियास हुसैन की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने मांगा संबंधित दस्तावेज - सजायाफ्ता मंत्री इलियास हुसैन की जमानत याचिका

झारखंड हाइ कोर्ट में अलकतरा घोटाला मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन्हें पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई बुधवार 16 सितंबर को होगी.

alakatra scam convict
झारखंड हाइ कोर्ट
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Published : Sep 15, 2020, 8:59 PM IST

रांचीः चर्चित अलकतरा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की अपील सह जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. उन्होंने अपने आधी सजा काट लेने और पत्नी के मृत्यु होने के आधार पर जमानत याचिका की मांग की है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत उन्हें पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई बुधवार 16 सितंबर को होगी.

देखें पूरी खबर
अलकतरा घोटाला मामले पर सुनवाईझारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में अलकतरा घोटाला मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की अपील पर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि वह सीबीआई अदालत से दिए गए सजा का आधा जेल में बिता चुके हैं. उनकी पत्नी का निधन 10 सितंबर को हो गया है, इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की जाए. अदालत ने उनकी दलील पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उन्हें अपनी पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करने को कहा है. वहीं सीबीआई के अधिवक्ता ने उनके जमानत का विरोध किया. 23 वर्ष पुराने अलकतरा घोटाला मामले में सजायाफ्ता इलियास हुसैन को सीबीआई के विशेष अदालत से वर्ष 2019 में दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. पूर्व मंत्री ने सीबीआई अदालत में दिए गए सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी. उसी अपील याचिका की सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री की ओर से जमानत की मांग की गई.

रांचीः चर्चित अलकतरा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की अपील सह जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. उन्होंने अपने आधी सजा काट लेने और पत्नी के मृत्यु होने के आधार पर जमानत याचिका की मांग की है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत उन्हें पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई बुधवार 16 सितंबर को होगी.

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अलकतरा घोटाला मामले पर सुनवाईझारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में अलकतरा घोटाला मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की अपील पर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि वह सीबीआई अदालत से दिए गए सजा का आधा जेल में बिता चुके हैं. उनकी पत्नी का निधन 10 सितंबर को हो गया है, इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की जाए. अदालत ने उनकी दलील पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उन्हें अपनी पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करने को कहा है. वहीं सीबीआई के अधिवक्ता ने उनके जमानत का विरोध किया. 23 वर्ष पुराने अलकतरा घोटाला मामले में सजायाफ्ता इलियास हुसैन को सीबीआई के विशेष अदालत से वर्ष 2019 में दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. पूर्व मंत्री ने सीबीआई अदालत में दिए गए सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी. उसी अपील याचिका की सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री की ओर से जमानत की मांग की गई.
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