रांची: फर्जी कागजात के आधार पर झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक (Jharkhand State Cooperative Bank) से करोड़ों रुपैया का लोन लेने के आरोपी व्यवसायी संजय डालमिया की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को आश्वस्त करते हुए कहा गया, कि उन पर जितनी राशि का आरोप लगा है, वह वापस कर देंगे, हमें बेल दे दी जाए.
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वहीं मामले की जांच कर रहे एसीबी के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यह गंभीर मामला है, ऐसे मामले में जमानत की सुविधा नहीं उपलब्ध कराई जाए. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी को शपथ पत्र के माध्यम से पैसा लौटाने की बात अदालत में पेश करने को कहा है, उसके बाद मामले की सुनवाई होगी.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एसीबी के अधिवक्ता ने रखा अपना पक्ष
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में कोऑपरेटिव बैंक से करोड़ों का फ्रॉड कर लोन लेने के आरोपी व्यवसायी संजय डालमिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवास के कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एसीबी के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से गुहार लगाई, कि वे प्रार्थी को बेल दे दें, फ्रॉड का जो भी पैसा है वह बैंक को लौटा देंगे. जिस पर अदालत ने उन्हें यह बयान शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में पेश करने को कहा है.
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एसीबी के अधिवक्ता ने जमानत का किया विरोध
वहीं एसीबी के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यह मामला बहुत ही गंभीर है, कई मामले से यह जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को जमानत की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिए.
सरायकेला शाखा में 38 करोड़ का घोटाला
झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सरायकेला शाखा में 38 करोड़ घोटाला मामले की जांच सीआईडी कर रही है. 22 अगस्त 2019 को सरायकेला थाने में 5 करोड़ और 33 करोड़ के घोटाले के संबंध में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई थी. दोनों ही मामले की जांच सीआईडी को दी गई थी. बाद में उसे एसीबी को ट्रांसफर कर दिया गया था.
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अदालत ने बयान पेश करने का दिया आदेश
वहीं इस संबंध में सरायकेला के शाखा प्रबंधक सुनील कुमार सतपति, सहायक पद पर कार्यरत मदन लाल प्रजापति, तत्कालीन मैनेजर वीरेंद्र कुमार, क्षेत्रीय कार्यालय चाईबासा में पदस्थापित एजीएम तत्कालीन लेखाकार शंकर बंधोपाध्याय, चाईबासा क्षेत्रीय कार्यालय के तत्कालीन एमडी मनोज नाथ शाहदेव, तत्कालीन एमजी मुख्यालय संजीव सैनी, बृजेंद्र नाथ और संजय कुमार डालमिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. उसी मामले में संजय कुमार डालमिया की ओर से हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई है. याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत में संजय कुमार डालमिया की जमानत की गुहार लगाई गई. अदालत ने उन्हें शपथ पत्र के माध्यम से बयान पेश करने को कहा है.