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बाबूलाल मरांडी के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने मांगा विधानसभा से जवाब - झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई

रांची में दल-बदल के मामले में झारखंड विधानसभा की ओर से जारी नोटिस को बाबूलाल मरांडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उसी मामले पर 10 दिसंबर को सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विधानसभा के अधिवक्ता को मामले में जवाब पेश करने को कहा है.

Babulal Marandi
बाबूलाल मरांडी
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Published : Dec 10, 2020, 3:37 PM IST

Updated : Dec 10, 2020, 8:48 PM IST

रांची: झारखंड हाइ कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में दल-बदल करने के मामले में झारखंड विधानसभा की ओर से बाबूलाल मरांडी को जो नोटिस जारी किया गया है, उस नोटिस को बाबूलाल मरांडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है, उसी याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की.

देखें पूरी खबर

इसे भी पढ़ें- झारखंड चैंबर चुनावः वर्तमान अध्यक्ष कुणाल अजमानी फिर से मैदान में, 20 दिसंबर को होगी वोटिंग

15 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

सुनवाई के दौरान बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता मामले से संबंधित कुछ और बिंदु याचिका में जोड़ना चाहते थे, जिसपर विधानसभा की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने विरोध किया, जिस पर अदालत ने उन्हें जवाब पेश करने को कहा है. अधिवक्ता ने जवाब पेश करने के लिए समय की मांग की. अदालत ने उन्हें 3 दिन का समय देते हुए जवाब पेश करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी.

अदालत ने मांगा जवाब

भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर जीते थे. उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर लिया है. उसी मामले में विधानसभा अध्यक्ष के पास मामला चल रहा है. जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें नोटिस जारी किया है. उस नोटिस को बाबूलाल मरांडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है. जिस मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने विधानसभा के अधिवक्ता को जवाब पेश करने को कहा है.

रांची: झारखंड हाइ कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में दल-बदल करने के मामले में झारखंड विधानसभा की ओर से बाबूलाल मरांडी को जो नोटिस जारी किया गया है, उस नोटिस को बाबूलाल मरांडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है, उसी याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की.

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15 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

सुनवाई के दौरान बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता मामले से संबंधित कुछ और बिंदु याचिका में जोड़ना चाहते थे, जिसपर विधानसभा की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने विरोध किया, जिस पर अदालत ने उन्हें जवाब पेश करने को कहा है. अधिवक्ता ने जवाब पेश करने के लिए समय की मांग की. अदालत ने उन्हें 3 दिन का समय देते हुए जवाब पेश करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी.

अदालत ने मांगा जवाब

भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर जीते थे. उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर लिया है. उसी मामले में विधानसभा अध्यक्ष के पास मामला चल रहा है. जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें नोटिस जारी किया है. उस नोटिस को बाबूलाल मरांडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है. जिस मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने विधानसभा के अधिवक्ता को जवाब पेश करने को कहा है.

Last Updated : Dec 10, 2020, 8:48 PM IST
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