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पूजा सिंघल के भ्रष्टाचार मामले की मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई, सरकार ने एक माह का मांगा समय - रांची न्यूज

आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल मामले की सीबीआई जांच को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी. राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता के इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन पर जवाब देने के लिए एक माह का समय मांगा है.

Hearing in Jharkhand High Court in Pooja Singhal case
Hearing in Jharkhand High Court in Pooja Singhal case
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Published : May 23, 2022, 10:41 PM IST

रांची: मनरेगा में वित्तीय गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी के हत्थे चढ़ी पूजा सिंघल मामले की सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका पर कल झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है. लेकिन राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार के इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन पर जवाब देने के लिए एक माह का समय मांगा है.

ये भी पढ़ें- आईएएस पूजा सिंघल मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई को पार्टी बनाने का दिया निर्देश, 24 मई को होगी अगली सुनवाई

अब देखना है कि 24 मई को सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आता है. दरअसल, 19 मई को ईडी की ओर से शपथ पत्र दायर कर कई महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी हाई कोर्ट को दी गई थी. इस पर झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 24 मई तय करते हुए 23 मई तक सरकार को जवाब पेश करने को कहा था.

दूसरी तरफ 24 मई को मुख्यमंत्री के नाम खनन पट्टा आवंटित करने और शेल कंपनियों में उनके करीबियों की भागीदारी पर हाई कोर्ट में दी गई ईडी की सीलबंद रिपोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की तरफ से दायर एसएलपी पर भी सुनवाई होनी है.

रांची: मनरेगा में वित्तीय गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी के हत्थे चढ़ी पूजा सिंघल मामले की सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका पर कल झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है. लेकिन राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार के इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन पर जवाब देने के लिए एक माह का समय मांगा है.

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अब देखना है कि 24 मई को सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आता है. दरअसल, 19 मई को ईडी की ओर से शपथ पत्र दायर कर कई महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी हाई कोर्ट को दी गई थी. इस पर झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 24 मई तय करते हुए 23 मई तक सरकार को जवाब पेश करने को कहा था.

दूसरी तरफ 24 मई को मुख्यमंत्री के नाम खनन पट्टा आवंटित करने और शेल कंपनियों में उनके करीबियों की भागीदारी पर हाई कोर्ट में दी गई ईडी की सीलबंद रिपोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की तरफ से दायर एसएलपी पर भी सुनवाई होनी है.

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