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बाबूलाल के दलबदल मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई आज, क्या कुछ है दोनों पक्षों की तैयारी? पढ़ें पूरी रिपोर्ट

रांची विधानसभा के दलबदल मामले में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में कल सुनवाई होनी है. अब इस मामले में सबकी नजर टिकी हुई है.

Hearing in jharkhand high court
भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी
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Published : Jan 18, 2021, 8:58 PM IST

Updated : Jan 19, 2021, 6:10 AM IST

रांची: दलबदल मामले को लेकर दायर बाबूलाल मरांडी की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में कल सुनवाई होनी है. ऐसे में सबकी नजर अब हाईकोर्ट की कार्यवाही पर टिकी हुई है. इधर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जवाब तैयार कर लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि स्वतः संज्ञान वाले नोटिस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होगी. वहीं बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता का कहना है कि मामले पर सुनवाई पूरी हो ताकि फिर भविष्य में कभी स्वतः संज्ञान से नोटिस जारी नहीं किया जा सके. दोनों पक्षों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है.


झारखंड हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता आरएन सहाय ने बताया कि पूर्व में सुनवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष की ओर से याचिका को निष्पादित करने का आग्रह किया गया था. वहीं याचिकाकर्ता बाबूलाल मरांडी की ओर से याचिका पर सुनवाई का आग्रह किया गया था. कल इस बिंदु पर सुनवाई होनी है कि मामले पर सुनवाई चले या याचिका को निष्पादित की जाए. अब देखना है कि हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है? मामले पर सुनवाई जारी रहती है या फिर याचिका को निष्पादित किया जाता है. फिलहाल इसके लिए कल तक का इंतजार करना होगा.

ये भी पढ़ें-दलबदल मामले में विधायक बंधु तिर्की और प्रदीप यादव ने हाई कोर्ट में लगाई याचिका, पक्ष रखने की मांगी इजाजत

ये है मामला
बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किए जाने के बाद मरांडी ने उस नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उस याचिका पर सुनवाई के बाद आगे की सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई थी, अब कल इस मामले में सुनवाई होगी.

रांची: दलबदल मामले को लेकर दायर बाबूलाल मरांडी की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में कल सुनवाई होनी है. ऐसे में सबकी नजर अब हाईकोर्ट की कार्यवाही पर टिकी हुई है. इधर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जवाब तैयार कर लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि स्वतः संज्ञान वाले नोटिस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होगी. वहीं बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता का कहना है कि मामले पर सुनवाई पूरी हो ताकि फिर भविष्य में कभी स्वतः संज्ञान से नोटिस जारी नहीं किया जा सके. दोनों पक्षों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है.


झारखंड हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता आरएन सहाय ने बताया कि पूर्व में सुनवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष की ओर से याचिका को निष्पादित करने का आग्रह किया गया था. वहीं याचिकाकर्ता बाबूलाल मरांडी की ओर से याचिका पर सुनवाई का आग्रह किया गया था. कल इस बिंदु पर सुनवाई होनी है कि मामले पर सुनवाई चले या याचिका को निष्पादित की जाए. अब देखना है कि हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है? मामले पर सुनवाई जारी रहती है या फिर याचिका को निष्पादित किया जाता है. फिलहाल इसके लिए कल तक का इंतजार करना होगा.

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ये है मामला
बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किए जाने के बाद मरांडी ने उस नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उस याचिका पर सुनवाई के बाद आगे की सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई थी, अब कल इस मामले में सुनवाई होगी.

Last Updated : Jan 19, 2021, 6:10 AM IST
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