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छठी जेपीएससी परीक्षा मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, सभी प्रभावितों को नोटिस जारी करने को कहा - झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई

छठी जेपीएससी के परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली दर्जनों याचिकाओं की एक साथ हाई कोर्ट में सुनवाई की गई. अदालत ने मामले में सभी प्रभावित पक्ष को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. अदालत ने छठी जेपीएससी में सभी अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी जो कि नियुक्त कर दिए गए हैं, उसको नोटिस जारी कर प्रतिवादी बनाने को कहा है.

झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई
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Published : Sep 24, 2020, 9:50 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में छठी जेपीएससी के परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली दर्जनों याचिकाओं में सुनवाई की गई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. याचिकाकर्ता प्रदीप राम की ओर से छठी जेपीएससी में चयनित सभी उम्मीदवार जो 326 के लगभग हैं. उसे प्रतिवादी बनाने का आग्रह किया गया. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए सभी अंतिम रूप से चयनित नियुक्त उम्मीदवार को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कर प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है. प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. अदालत ने सभी मामले की सुनवाई एक साथ करने की बात कहते हुए सभी मामले पर 11 नवंबर को सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की गई है.

यह भी पढ़ेंः झारखंड में कोरोना का प्रकोप, अब तक 75,089 संक्रमित, 648 लोगों की मौत


बता दें कि याचिकाकर्ता प्रदीप राम एवं अन्य कई याचिकाकर्ताओं ने छठी जेपीएससी के परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने सभी चयनित उम्मीदवारों को भी प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में छठी जेपीएससी के परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली दर्जनों याचिकाओं में सुनवाई की गई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. याचिकाकर्ता प्रदीप राम की ओर से छठी जेपीएससी में चयनित सभी उम्मीदवार जो 326 के लगभग हैं. उसे प्रतिवादी बनाने का आग्रह किया गया. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए सभी अंतिम रूप से चयनित नियुक्त उम्मीदवार को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कर प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है. प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. अदालत ने सभी मामले की सुनवाई एक साथ करने की बात कहते हुए सभी मामले पर 11 नवंबर को सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की गई है.

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बता दें कि याचिकाकर्ता प्रदीप राम एवं अन्य कई याचिकाकर्ताओं ने छठी जेपीएससी के परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने सभी चयनित उम्मीदवारों को भी प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी.

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