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कोरोना जांच रिपोर्ट में हो रही देरी पर हाई कोर्ट चिंतित, राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट कम समय में देने का दिया आदेश

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Published : Sep 18, 2020, 4:18 PM IST

कोरोना जांच रिपोर्ट देर से देने में के बिंदु पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट देने में जो देरी की जा रही है, इसे लेकर काफी चिंता व्यक्त की. उन्होंने राज्य सरकार को शीघ्र ही रिपोर्ट देने में तेजी करने का आदेश दिया है, साथ ही कम से कम समय में कैसे रिपोर्ट दिया जाए. इसकी व्यवस्था करने को कहा है.

हाई कोर्ट
हाई कोर्ट

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में कोरोना के मरीजोंं के जांच रिपोर्ट आने में हो रहे देरी के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश आपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केे माध्यम सेे मामले की सुनवाई की. वहीं, सरकार के महाधिवक्ता राजीव रंजन और अन्य अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

देखें पूरी खबर

अदालत ने सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता से पूछा कि इतनी देर जांच रिपोर्ट आने में क्यों लगती है? उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में देरी से संक्रमण फैल सकता है, इसलिए सरकार को जांच रिपोर्ट शीघ्र देने के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए. अदालत ने सरकार को अपने जवाब में यह बताने को कहा है कि, आखिर क्यों जांच रिपोर्ट देने में इतनी देरी हो रही है? क्यों नहीं जांच रिपोर्ट तेजी से दी जा रही है. ताकि कोरोना अधिक ना फैल सके 1 अक्टूबर तक सरकार को जवाब पेश करने को कहा है.

ये भी पढे़ं: सहायक पुलिस कर्मियों का ऐलान, आंधी आए या तूफान, नहीं थमेगा उलगुलान

बता दें कि हाई कोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा के पत्र पर कोरोना इलाज की तैयारी को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था. उसी स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को जांच में तेजी लाने का आदेश दिया है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में कोरोना के मरीजोंं के जांच रिपोर्ट आने में हो रहे देरी के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश आपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केे माध्यम सेे मामले की सुनवाई की. वहीं, सरकार के महाधिवक्ता राजीव रंजन और अन्य अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

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अदालत ने सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता से पूछा कि इतनी देर जांच रिपोर्ट आने में क्यों लगती है? उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में देरी से संक्रमण फैल सकता है, इसलिए सरकार को जांच रिपोर्ट शीघ्र देने के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए. अदालत ने सरकार को अपने जवाब में यह बताने को कहा है कि, आखिर क्यों जांच रिपोर्ट देने में इतनी देरी हो रही है? क्यों नहीं जांच रिपोर्ट तेजी से दी जा रही है. ताकि कोरोना अधिक ना फैल सके 1 अक्टूबर तक सरकार को जवाब पेश करने को कहा है.

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बता दें कि हाई कोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा के पत्र पर कोरोना इलाज की तैयारी को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था. उसी स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को जांच में तेजी लाने का आदेश दिया है.

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