रांचीः राज्य के विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों की समयबद्ध पदोन्नति को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई. अदालत ने याचिकाकर्ता और सरकार के अधिवक्ता को संबंधित मूल दस्तावेज अदालत में सौंपने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी.
संबंधित दस्तावेज को पेश करने का आदेश
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में प्रोफेसरों की समयबद्ध पदोन्नति को लेकर दायर एलपीए याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं सरकार के अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और जेपीएससी के अधिवक्ता ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता और सरकार के अधिवक्ताओं को मामले से संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा. वहीं मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी.
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2 सप्ताह बाद अगली सुनवाई
बता दें कि समयबद्ध पदोन्नति को लेकर सुखराम कोइरी ने पूर्व में याचिका दायर की थी, जिसमें एकल पीठ ने समयबद्ध पदोन्नति के लिए आदेश दिया था. एकल पीठ के आदेश को राज्य सरकार के द्वारा युगल पीठ में एलपीए के माध्यम से चुनौती दी गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को अपना जवाब पेश करने को कहा है. अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी.
प्रोफेसर के समयबद्ध पदोन्नति मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई, अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद - रांची में प्रोफेसर के समयबद्ध पदोन्नति का मामला
झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों की समयबद्ध पदोन्नति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सरकार के अधिवक्ताओं को मामले से संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा.
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रांचीः राज्य के विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों की समयबद्ध पदोन्नति को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई. अदालत ने याचिकाकर्ता और सरकार के अधिवक्ता को संबंधित मूल दस्तावेज अदालत में सौंपने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी.
संबंधित दस्तावेज को पेश करने का आदेश
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में प्रोफेसरों की समयबद्ध पदोन्नति को लेकर दायर एलपीए याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं सरकार के अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और जेपीएससी के अधिवक्ता ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता और सरकार के अधिवक्ताओं को मामले से संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा. वहीं मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी.
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2 सप्ताह बाद अगली सुनवाई
बता दें कि समयबद्ध पदोन्नति को लेकर सुखराम कोइरी ने पूर्व में याचिका दायर की थी, जिसमें एकल पीठ ने समयबद्ध पदोन्नति के लिए आदेश दिया था. एकल पीठ के आदेश को राज्य सरकार के द्वारा युगल पीठ में एलपीए के माध्यम से चुनौती दी गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को अपना जवाब पेश करने को कहा है. अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी.