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हिनू नदी अतिक्रमण मामले पर हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी, 22 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

हिनू नदी के जमीन अतिक्रमण को मुक्त करने के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने रांची नगर निगम और जिला प्रशासन की लापरवाही को लेकर नराजगी जताई है. कोर्ट ने पूछा कि अभी तक अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया. वहीं, मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को निर्धारित की गई है.

Jharkhand High Court
हिनू नदी अतिक्रमण मामले पर हाई कोर्ट ने जताई नराजगी
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Published : Apr 8, 2021, 6:11 PM IST

Updated : Apr 8, 2021, 7:26 PM IST

रांची: हिनू नदी के जमीन पर हुए अतिक्रमण को मुक्त करने के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन, न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची नगर निगम और जिला प्रशासन के जवाब पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की.

देखें पूरी खबर

ये भी पढ़ें- एक मां ने दो बच्चों के साथ कुएं में लगाई छलांग, तीनों की मौत

हाई कोर्ट ने रांची नगर निगम और जिला प्रशासन से किया सवाल

कोर्ट ने पूछा कि जमीन पर जो अतिक्रमण किए गए हैं उसे मुक्त किया गया या नहीं. वहां पर अतिक्रमण है या नहीं ? इसकी स्पष्ट जानकारी दें. उन्होंने कहा कि जब हाई कोर्ट आदेश दिया तो क्यों नहीं नदी की जमीन को अभी तक अतिक्रमण मुक्त किया गया है. क्या कठिनाई हुई ? क्या कारण था कि उसे अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया? अदालत को बताएं.

अदालत ने जताई नराजगी
सुनवाई के दौरान आरएमसी की ओर से अदालत को जानकारी दी गई थी कि आरएमसी कमिश्नर कोरोना पॉजिटिव हैं जिसके कारण वे सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हो सके. उनकी ओर से अदालत को जानकारी दी गई कि हिनू नदी पर जो अतिक्रमण हुआ था और उस पर जो चारदीवारी का निर्माण किया गया था. उसे 25 मीटर तक तोड़ दिया गया है. अदालत ने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जितने भी लोगों का अतिक्रमण नदी के जमीन पर है उन सभी अतिक्रमण को हर हाल में हटाए और कोर्ट को इससे अवगत कराएं. मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी.

रांची: हिनू नदी के जमीन पर हुए अतिक्रमण को मुक्त करने के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन, न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची नगर निगम और जिला प्रशासन के जवाब पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की.

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हाई कोर्ट ने रांची नगर निगम और जिला प्रशासन से किया सवाल

कोर्ट ने पूछा कि जमीन पर जो अतिक्रमण किए गए हैं उसे मुक्त किया गया या नहीं. वहां पर अतिक्रमण है या नहीं ? इसकी स्पष्ट जानकारी दें. उन्होंने कहा कि जब हाई कोर्ट आदेश दिया तो क्यों नहीं नदी की जमीन को अभी तक अतिक्रमण मुक्त किया गया है. क्या कठिनाई हुई ? क्या कारण था कि उसे अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया? अदालत को बताएं.

अदालत ने जताई नराजगी
सुनवाई के दौरान आरएमसी की ओर से अदालत को जानकारी दी गई थी कि आरएमसी कमिश्नर कोरोना पॉजिटिव हैं जिसके कारण वे सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हो सके. उनकी ओर से अदालत को जानकारी दी गई कि हिनू नदी पर जो अतिक्रमण हुआ था और उस पर जो चारदीवारी का निर्माण किया गया था. उसे 25 मीटर तक तोड़ दिया गया है. अदालत ने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जितने भी लोगों का अतिक्रमण नदी के जमीन पर है उन सभी अतिक्रमण को हर हाल में हटाए और कोर्ट को इससे अवगत कराएं. मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी.

Last Updated : Apr 8, 2021, 7:26 PM IST

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