ETV Bharat / state

इको सेंसिटिव जोन में होटल बनाए जाने के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई, राज्य सरकार से मांगा जवाब - अदालत ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

रांची में शनिवार को दलमा वन अभ्यारण्य में इको सेंसिटिव जोन होने के बाद भी होटल बनाए जाने के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीश ने अपने-अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं अधिवक्ताओं का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. साथ ही अलगी सुनवाई की तारीख दी है.

ranchi news
हाई कोर्ट में सुनवाई
author img

By

Published : Jul 11, 2020, 10:33 PM IST

रांची: दलमा अभयारण्य में इको सेंसेटिव जोन घोषित किए जाने के बावजूद भी उसके नजदीक में बनाए गए होटल को हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मामले में राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इको सेंसेटिव जोन और दलमा वन अभ्यारण्य के नजदीक में होटल जो बनाया गया है, उस होटल को हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इको सेंसिटिव जोन के लिए जो रेगुलेटरी कमिटी बनाई गई है, कोल्हान डिविजनल आयुक्त जो रेगुलेटरी कमिटी के अध्यक्ष हैं. उनके पास इस मामले में उचित कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा गया है. उस पर अभी तक किसी प्रकार कोई निर्णय नहीं लिया गया है. अदालत ने राज्य सरकार को मामले में पुनः 17 जुलाई से पूर्व जवाब पेश करने को कहा है.


इसे भी पढ़ें-बाबूलाल ने लिया हेमंत सरकार को आड़े हाथों, कहा- लोगों को रोजगार देने में फिसड्डी साबित हो रही है सरकार


इको सेंसिटिव जोन में होटल
बता दें कि याचिकाकर्ता भजो हरी महतो ने इको सेंसिटिव जोन में होटल बनाए जाने के विरोध में याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका के माध्यम से मांग की है कि इको सेंसिटिव जोन में होटल नहीं बनाया जाना चाहिए, यह उचित नहीं है, इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए. उसी याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई.अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है.

रांची: दलमा अभयारण्य में इको सेंसेटिव जोन घोषित किए जाने के बावजूद भी उसके नजदीक में बनाए गए होटल को हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मामले में राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इको सेंसेटिव जोन और दलमा वन अभ्यारण्य के नजदीक में होटल जो बनाया गया है, उस होटल को हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इको सेंसिटिव जोन के लिए जो रेगुलेटरी कमिटी बनाई गई है, कोल्हान डिविजनल आयुक्त जो रेगुलेटरी कमिटी के अध्यक्ष हैं. उनके पास इस मामले में उचित कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा गया है. उस पर अभी तक किसी प्रकार कोई निर्णय नहीं लिया गया है. अदालत ने राज्य सरकार को मामले में पुनः 17 जुलाई से पूर्व जवाब पेश करने को कहा है.


इसे भी पढ़ें-बाबूलाल ने लिया हेमंत सरकार को आड़े हाथों, कहा- लोगों को रोजगार देने में फिसड्डी साबित हो रही है सरकार


इको सेंसिटिव जोन में होटल
बता दें कि याचिकाकर्ता भजो हरी महतो ने इको सेंसिटिव जोन में होटल बनाए जाने के विरोध में याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका के माध्यम से मांग की है कि इको सेंसिटिव जोन में होटल नहीं बनाया जाना चाहिए, यह उचित नहीं है, इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए. उसी याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई.अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.