रांची: दलमा अभयारण्य में इको सेंसेटिव जोन घोषित किए जाने के बावजूद भी उसके नजदीक में बनाए गए होटल को हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मामले में राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इको सेंसेटिव जोन और दलमा वन अभ्यारण्य के नजदीक में होटल जो बनाया गया है, उस होटल को हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इको सेंसिटिव जोन के लिए जो रेगुलेटरी कमिटी बनाई गई है, कोल्हान डिविजनल आयुक्त जो रेगुलेटरी कमिटी के अध्यक्ष हैं. उनके पास इस मामले में उचित कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा गया है. उस पर अभी तक किसी प्रकार कोई निर्णय नहीं लिया गया है. अदालत ने राज्य सरकार को मामले में पुनः 17 जुलाई से पूर्व जवाब पेश करने को कहा है.
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इको सेंसिटिव जोन में होटल
बता दें कि याचिकाकर्ता भजो हरी महतो ने इको सेंसिटिव जोन में होटल बनाए जाने के विरोध में याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका के माध्यम से मांग की है कि इको सेंसिटिव जोन में होटल नहीं बनाया जाना चाहिए, यह उचित नहीं है, इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए. उसी याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई.अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है.