रांची: झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन प्रियेश कुमार वर्मा को पद से हटाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई हुई. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की एकल खंडपीठ की तरफ से सुनी गई. जिसमें याचिकाकर्ता प्रतीक शर्मा की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने कोर्ट को ये बताया कि चेयरमैन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए इस पद पर नियुक्त किया गया है.
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11 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड को 11 फरवरी से पहले विस्तृत जवाब शपथ पत्र के माध्यम से दायर करने का आदेश दिया है. वहीं झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन प्रियेश वर्मा को नोटिस करने का भी आदेश दिया गया. मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी.