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पुलिस पदाधिकारी की प्रोन्नति पर हाई कोर्ट का मौखिक निर्देश, पूछा- सरकार बताए वरीयता का क्या है आधार

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Published : Dec 19, 2020, 4:58 PM IST

झारखंड हाई कोर्ट में शनिवार को पुलिस पदाधिकारियों की प्रोन्नति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में मामले से जुड़ी अगली सुनवाई 13 जनवरी को निर्धारित की गई है.

पुलिस पदाधिकारी की प्रोन्नति पर हाई कोर्ट का मौखिक निर्देश
झारखंड हाई कोर्ट

रांची: राज्य में पुलिस पदाधिकारियों की प्रोन्नति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में प्रोन्नति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से प्रोन्नति पर रोक लगाने की मांग की गई. अदालत ने सरकारी अधिवक्ता को मौखिक रूप से निर्देश दिया है कि विभाग फिलहाल प्रोन्नति पर कोई कार्रवाई ना करें. मामले की अगली सुनवाई को 13 जनवरी के लिए निर्धारित की गई है.

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अदालत ने इस बीच राज्य सरकार को यह बताने को कहा है कि पुलिस विभाग के डीएसपी में जो प्रोन्नति दी जा रही है. इसकी वरीयता का आधार क्या बनाया गया है. इस पर विस्तृत रिपोर्ट नियम सहित अदालत में 13 जनवरी से पूर्व पेश करने को कहा है. याचिकाकर्ता ने अदालत में राज्य सरकार की ओर से दी जा रही प्रोन्नति को झारखंड पुलिस सर्विस नियमावली के विरुद्ध बताया है.

रांची: राज्य में पुलिस पदाधिकारियों की प्रोन्नति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में प्रोन्नति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से प्रोन्नति पर रोक लगाने की मांग की गई. अदालत ने सरकारी अधिवक्ता को मौखिक रूप से निर्देश दिया है कि विभाग फिलहाल प्रोन्नति पर कोई कार्रवाई ना करें. मामले की अगली सुनवाई को 13 जनवरी के लिए निर्धारित की गई है.

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