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रांची: अमीन एवं अन्य पदों पर नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई, राज्य सरकार से मांगा जवाब - अमीन एवं अन्य पदों पर नियुक्ति मामले पर सुनवाई

रांची में मंगलवार को अमीन एवं अन्य पदों पर नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई की गई. जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी बात कही. इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

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हाई कोर्ट में सुनवाई
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Published : Jul 21, 2020, 7:41 PM IST

रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से अमीन एवं अन्य पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार को 3 सप्ताह में जवाब पेश करने को आदेश दिया है.

झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से अमीन एवं अन्य पदों पर जो नियुक्ति संबंधी याचिका की सुनवाई की गई. न्यायाधीश अपने कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार को मामले में 3 सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

इसे भी पढ़ें-रांची: एसडीओ ने की कोविड-19 कॉल सेंटर टीम के साथ बैठक, दिए निर्देश

नियुक्ति की मांग को लेकर याचिका दायर
बता दें कि नीलकंठ महतो ने कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से अमीन एवं अन्य पदों के लिए इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा लिया था, लेकिन अंतिम रूप से उनका चयन नहीं किया गया. जिस पर उन्होंने नियुक्ति की मांग को लेकर याचिका दायर की है. उस याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई के उपरांत अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है.

रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से अमीन एवं अन्य पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार को 3 सप्ताह में जवाब पेश करने को आदेश दिया है.

झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से अमीन एवं अन्य पदों पर जो नियुक्ति संबंधी याचिका की सुनवाई की गई. न्यायाधीश अपने कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार को मामले में 3 सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

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नियुक्ति की मांग को लेकर याचिका दायर
बता दें कि नीलकंठ महतो ने कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से अमीन एवं अन्य पदों के लिए इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा लिया था, लेकिन अंतिम रूप से उनका चयन नहीं किया गया. जिस पर उन्होंने नियुक्ति की मांग को लेकर याचिका दायर की है. उस याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई के उपरांत अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है.

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