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झारखंड के हाई स्कूल के रिक्त पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ, अदालत ने याचिका को किया निष्पादित

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में मंगलवार को राज्य के हाई स्कूल शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग के जवाब को देखते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है.

झारखंड के हाई स्कूल के रिक्त पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ
Hearing in High Court for appointment to vacant posts of High School of Jharkhand
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Published : Oct 14, 2020, 9:58 PM IST

रांची: राज्य के गैर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूलों में शिक्षक के लिए 25% रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के जवाब को देखने के बाद राज्य सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को कहा है. राज्य के विभिन्न जिलों में लगभग 4 हजार पद रिक्त है.

हाई स्कूल शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में मंगलवार को राज्य के हाई स्कूल शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अपने-अपने आवास से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में जो 25% पद पूर्व से कार्य कर रहे शिक्षक के लिए आरक्षित किया गया था, उसमें जो पद रिक्त हैं उस पदों को सीधी नियुक्ति में सूची में नीचे अभ्यर्थी से भरने की कार्रवाई शुरू की जा रही है. सरकार के आदेश पर अदालत ने याचिका को निष्पादित करते हुए सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया करने को कहा है.

ये भी पढ़ें-साहिबगंजः नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 4 गिरफ्तार, एक अब भी फरार

याचिका निष्पादित
बता दें कि याचिकाकर्ता मोहम्मद इजहार आलम ने साल 2016 में हाई स्कूल के ग्रेजुएट टीचर नियुक्ति में 25% पद जो अनुभवी शिक्षक के लिए आरक्षित किया गया था. उस आरक्षित पद में जो रिक्त पद बचे हैं, उस पद पर उस विज्ञापन में सूची में जो नीचे बचे अभ्यार्थी हैं, उसकी नियुक्ति की मांग की गई है. उसी याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग के जवाब को देखते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है.

रांची: राज्य के गैर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूलों में शिक्षक के लिए 25% रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के जवाब को देखने के बाद राज्य सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को कहा है. राज्य के विभिन्न जिलों में लगभग 4 हजार पद रिक्त है.

हाई स्कूल शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में मंगलवार को राज्य के हाई स्कूल शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अपने-अपने आवास से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में जो 25% पद पूर्व से कार्य कर रहे शिक्षक के लिए आरक्षित किया गया था, उसमें जो पद रिक्त हैं उस पदों को सीधी नियुक्ति में सूची में नीचे अभ्यर्थी से भरने की कार्रवाई शुरू की जा रही है. सरकार के आदेश पर अदालत ने याचिका को निष्पादित करते हुए सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया करने को कहा है.

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याचिका निष्पादित
बता दें कि याचिकाकर्ता मोहम्मद इजहार आलम ने साल 2016 में हाई स्कूल के ग्रेजुएट टीचर नियुक्ति में 25% पद जो अनुभवी शिक्षक के लिए आरक्षित किया गया था. उस आरक्षित पद में जो रिक्त पद बचे हैं, उस पद पर उस विज्ञापन में सूची में जो नीचे बचे अभ्यार्थी हैं, उसकी नियुक्ति की मांग की गई है. उसी याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग के जवाब को देखते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है.

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