रांची: बहुचर्चित चारा घोटाला से जुड़े आरसी 47ए/96 डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में आरोपियों के बयानों का दौर जारी है, मामले में मंगलवार को आरोपी आपूर्तिकर्ता बिंदेश्वरी प्रसाद सिन्हा का बयान लिया गया. वहीं, एक और आरोपी आपूर्तिकर्ता मोहम्मद एम सईद की आंशिक गवाही हुई.
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत में सुनवाई के दौरान आपूर्तिकर्ता बिंदेश्वरी प्रसाद सिन्हा ने ट्रांसपोर्ट संबंधित जानकारी अदालत को दी जिसके बाद अदालत ने उसका बयान पूरा कर लिया है, दूसरा आरोपी मोहम्मद एम सईद अदालत में मंगलवार को आंशिक बयान दर्ज की गई, इस मामले पर बयान कल भी जारी रहेगा.
बता दें कि सीबीआई द्वारा कई वर्षों से गवाहों की गवाही कराई जा रही थी जिसको बंद करने के लिए न्यायालय में एक याचिका दायर किया गया था. न्यायालय ने याचिका पर सहमति जताते हुए 313 के तहत आरोपी का बयान दर्ज कराने का आदेश जारी किया था. उसी आदेश के आलोक में आरोपियों का बयान दर्ज कराने का दौर शुरू कर दिया गया है. मामले में 116 आरोपियों का बयान दर्ज होना है जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का भी नाम शामिल है.
क्या था मामला?
डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा सहित लगभग 116 आरोपी ट्रायल पेश कर रहे हैं. यह मामला चारा घोटाला का सबसे बड़ा मामला है, जिसमें लगभग 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी. मामले से जुड़े लालू प्रसाद यादव वर्तमान में चारा घोटाले के अन्य मामलों में सजायाफ्ता है और जिनका इलाज रांची के रिम्स में चल रहा है.