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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी की याचिका पर हाई कोर्ट का सुनवाई से इनकार, दूसरे सक्षम बेंच में स्थानांतरित करने का आदेश - झारखंड हाई कोर्ट न्यूज

झारखंड के चर्चित संजीवनी बिल्डकॉन ठगी मामले के आरोपी रहे ईडी मामले के आरोपी अनामिका नंदी और अनीता नंदी की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई से इनकार करते हुए दूसरे सक्षम बेंच में स्थानांतरित करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई अब दूसरे सक्षम बेंच में होगी.

हाई कोर्ट
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Published : Sep 10, 2020, 2:11 AM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश कैलाश प्रसाद देव की अदालत में झारखंड के चर्चित संजीवनी बिल्डकॉन ठगी मामले के आरोपी और ईडी मामले के आरोपी अनामिका नंदी और अनीता नंदी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एनआईए के अधिवक्ता अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत नें इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए इस मामले को दूसरे सक्षम बेंच में स्थानांतरित करने को कहा है, मामले की अगली सुनवाई अब दूसरे सक्षम बेंच में होगी.

इसे भी पढ़ें- साहिबगंज: नहाय खाय के साथ जिउतिया महापर्व हुआ शुरू, मां कर रही हैं संतान की दीर्घायु की कामना

दूसरे सक्षम बेंच में स्थानांतरित करने का आदेश

बता दें कि अनामिका नंदी और अनीता नंदी झारखंड के चर्चित संजीवनी बिल्डकॉन ठगी मामला में अपराधी रहे हैं. उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज किया गया है. उसी मामले में उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका निचली अदालत में दायर किया था. ईडी के विशेष अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने उसे दूसरे सक्षम बेंच में भेजने को कहा.

क्या है मामला

संजीवनी बिल्डकॉन ठगी से जुड़े 65.45 करोड़ रुपए के मनी लाउंड्रिंग मामले में ईडी ने जेडी नंदी, उसकी दोनों पत्नियों समेत नौ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. आरोप है कि निर्दोष लोगों से जमीन-फ्लैट देने के नाम पर मोटी रकम ऐठा और उस रकम को कहीं और उपयोग किया. मामले में संजीवनी बिल्डकॉन के तत्कालीन निदेशक श्याम किशोर गुप्ता जेल में है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश कैलाश प्रसाद देव की अदालत में झारखंड के चर्चित संजीवनी बिल्डकॉन ठगी मामले के आरोपी और ईडी मामले के आरोपी अनामिका नंदी और अनीता नंदी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एनआईए के अधिवक्ता अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत नें इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए इस मामले को दूसरे सक्षम बेंच में स्थानांतरित करने को कहा है, मामले की अगली सुनवाई अब दूसरे सक्षम बेंच में होगी.

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दूसरे सक्षम बेंच में स्थानांतरित करने का आदेश

बता दें कि अनामिका नंदी और अनीता नंदी झारखंड के चर्चित संजीवनी बिल्डकॉन ठगी मामला में अपराधी रहे हैं. उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज किया गया है. उसी मामले में उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका निचली अदालत में दायर किया था. ईडी के विशेष अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने उसे दूसरे सक्षम बेंच में भेजने को कहा.

क्या है मामला

संजीवनी बिल्डकॉन ठगी से जुड़े 65.45 करोड़ रुपए के मनी लाउंड्रिंग मामले में ईडी ने जेडी नंदी, उसकी दोनों पत्नियों समेत नौ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. आरोप है कि निर्दोष लोगों से जमीन-फ्लैट देने के नाम पर मोटी रकम ऐठा और उस रकम को कहीं और उपयोग किया. मामले में संजीवनी बिल्डकॉन के तत्कालीन निदेशक श्याम किशोर गुप्ता जेल में है.

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