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शादी का झांसा देकर नाबालिग के अपहरण पर दोषी को 7 साल की सजा, साल 2020 का है मामला

रांची में नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में (Kidnapping Case in Ranchi) दोषी गुलाब खान को रांची व्यवहार न्यायालय ने 7 साल की सजा सुनाई है. साथ ही दो धाराओं में 10-10 हजार का जुर्माना लगाया गया है. दोषी जुर्माना राशि नहीं देता है तो 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

Ranchi Civil Court
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Published : Apr 28, 2022, 2:25 PM IST

रांची: राजधानी में शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की का अपहरण कर पश्चिम बंगाल ले जाने के मामले में दोषी गुलाब खान (27) को अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. यह फैसला गुरुवार को रांची व्यवहार न्यायालय (Ranchi Civil Court) के अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत में सुनाया गया. अभियुक्त मूल रूप से बिहार के नवादा जिला का रहने वाला है.

इसे भी पढ़ें: रांची सिविल कोर्ट ने हत्या के दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, नगड़ी थाना से जुड़ा है मामला


अदालत ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. धारा 365 में दोषी गुलाब खान को 3 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगा है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. वहीं, धारा 366 में भी उसे 7 साल की सजा के साथ और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जुर्माना लगाया गया है. राशि नहीं देने पर 6 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

क्या है मामला: दोषी गुलाब खान ने रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र की रहनेवाली 17 वर्षीय युवती का अपहरण कर लिया था. 19 अक्तूबर 2020 को शादी का झांसा देकर वह उसे पश्चिम बंगाल के बराकर थाना क्षेत्र के हाजिनाबी नगर ले गया था. बच्ची के पिता ने डोरंडा थाना में 20 अक्टूबर 2020 को उसके लापता होने की प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, जिसमें कहा गया था कि 19 अक्टूबर की सुबह घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. प्राथमिकी के बाद स्थानीय पुलिस ने युवती का मोबाइल नंबर ट्रेस किया. उसी के आधार पर पुलिस ने बराकर थाना क्षेत्र से अभियुक्त को 21 अक्टूबर 2020 को धर दबोचा. तब से वह लगातार जेल में है. मामले में एपीपी वेद प्रकाश ने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई गई है.

रांची: राजधानी में शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की का अपहरण कर पश्चिम बंगाल ले जाने के मामले में दोषी गुलाब खान (27) को अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. यह फैसला गुरुवार को रांची व्यवहार न्यायालय (Ranchi Civil Court) के अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत में सुनाया गया. अभियुक्त मूल रूप से बिहार के नवादा जिला का रहने वाला है.

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अदालत ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. धारा 365 में दोषी गुलाब खान को 3 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगा है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. वहीं, धारा 366 में भी उसे 7 साल की सजा के साथ और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जुर्माना लगाया गया है. राशि नहीं देने पर 6 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

क्या है मामला: दोषी गुलाब खान ने रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र की रहनेवाली 17 वर्षीय युवती का अपहरण कर लिया था. 19 अक्तूबर 2020 को शादी का झांसा देकर वह उसे पश्चिम बंगाल के बराकर थाना क्षेत्र के हाजिनाबी नगर ले गया था. बच्ची के पिता ने डोरंडा थाना में 20 अक्टूबर 2020 को उसके लापता होने की प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, जिसमें कहा गया था कि 19 अक्टूबर की सुबह घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. प्राथमिकी के बाद स्थानीय पुलिस ने युवती का मोबाइल नंबर ट्रेस किया. उसी के आधार पर पुलिस ने बराकर थाना क्षेत्र से अभियुक्त को 21 अक्टूबर 2020 को धर दबोचा. तब से वह लगातार जेल में है. मामले में एपीपी वेद प्रकाश ने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई गई है.

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