रांची: कोरोना की वैश्विक महामारी को लेकर देश में चल रहे लॉकडाउन के दूसरे फेज बीतने के बाद ग्रीन जोन वाले सिविल कोर्ट खुलने के आसार हैं. इस बाबत झारखंड हाई कोर्ट के रजिस्टार जनरल अंबुज नाथ ने पत्र जारी कर राज्य के सभी ग्रीन जोन घोषित जिला जज से सुझाव मांगा है. 4 मई के बाद वैसे जिले के सिविल कोर्ट में सुनवाई में कुछ छूट दी जा सकती है.
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन के आदेश पर राज्य में घोषित ग्रीन जिले वाले सिविल कोर्ट के जिला जज से 4 मई से कार्यप्रणाली कैसे चलेगी इसको लेकर सुझाव मांगा गया है. राज्य के सभी ग्रीन जोन घोषित जिला के जिला जज को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अंबुज नाथ ने पत्र जारी कर अपना सुझाव भेजने को कहा है. सभी जिला जज के जरिए भेजे गए सुझाव पर झारखंड हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनाए गए मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के उपरांत यह निर्णय लिया जाएगा कि उन सभी जिले जिन्हें ग्रीन जोन घोषित किया गया है, उसमें क्या कुछ छूट दी जा सकती है.
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बता दें कि कोरोना की इस वैश्विक महामारी को लेकर देश में किए गए लॉकडाउन को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के सभी जिला के सिविल कोर्ट में सिर्फ अति महत्वपूर्ण मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करने का आदेश दिया था. वहीं, उसी आदेश के तहत अभी तक सिर्फ अति महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई हो रही है. लेकिन लॉकडाउन 2.0 समाप्त होने के पश्चात ग्रीन जोन घोषित जिले में क्या कुछ छूट दी जा सकती है इस पर निर्णय होगा.