रांची: छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में झारखंड लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया. अदालत में राज्य सरकार और जेपीएससी के जवाब पर प्रार्थी को अपना प्रतिउत्तर पेश करने को कहा है. मामले पर विस्तृत सुनवाई 25 अगस्त को होगी.
झारखंड हाइ कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और राज्य सरकार के अधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग की ओर से अदालत में जवाब पेश कर दिया गया है. अदालत ने राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग के जवाब को देखने के बाद प्रार्थी को इनके जवाब पर अपना प्रत्युत्तर अदालत में 25 अगस्त से पूर्व पेश करने को कहा है, साथ ही मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तिथि निर्धारित की है. देखना अहम होगा कि 25 अगस्त को अदालत का क्या आदेश आता है.इसे भी पढ़ें:-
विस्थापितों को नौकरी देने के मामले में हाई कोर्ट गंभीर, राज्य सरकार से मांगा जवाबबता दें कि याचिकाकर्ता कृष्ण मुरारी चौबे ने छठी जेपीएससी परीक्षा के जो परिणाम निकाली गई है उसको गलत करार देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और जेपीएससी की ओर से जवाब पेश किया गया. उस जवाब पर विस्तृत सुनवाई के लिए अदालत ने 25 अगस्त की तिथि निर्धारित की है.