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गैंग्स्टर फहीम खान ने हाई कोर्ट से मांगा पेरोल, कहा- बच्चो की शादी में शरीक होने का दिया हवाला

धनबाद के गैंग्स्टर फहीम खान ने झारखंड हाई कोर्ट से पेरोल दिए जाने की गुहार लगाई है. फहीम खान ने अदालत में याचिका दायर कर कहा कि वह अपने बच्चों की शादी में शामिल होना चाहता है इसलिए उसे दो महीने के पेरोल दिया जाए.

Jharkhand High Court
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Published : Apr 13, 2022, 2:20 PM IST

रांची: गैंग्स्टर फहीम खान ने पेरोल की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उस याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका को सक्षम बेंच में सुनवाई के लिए स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है. अब एकल पीठ में उस मामले पर सुनवाई होगी. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था.

इसे भी पढ़ें: एसीपी और एमएसीपी लाभ की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, रांची यूनिवर्सिटी से मांगा जवाब

सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि यह एकल पीठ में सुनवाई योग्य याचिका है. इसलिए इसे एकल पीठ में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है. फहीम खान ने अदालत से अपने बच्चे की शादी के लिए पेरोल की मांग की है. याचिका के माध्यम से उसने पेरोल पर रिहा करने की गुहार लगाई है. अधिवक्ता के अनुसार गैंग्स्टर फहीम खान ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर उसे दो महीने का पेरोल दिये जाने का आग्रह किया है. अपनी याचिका में फहीम खान ने कहा है कि जल्द ही उसके बच्चों की शादी होने वाली है और वो अपने बच्चों की शादी में शामिल होना चाहता है. मालूम हो, गैंग्स ऑफ वासेपुर का सरगना डॉन फहीम खान जमशेदपुर के घाघीडीह कारागार में उम्र कैद की सजा काट रहा है.

जानकारी देते अधिवक्ता धीरज कुमार

रांची: गैंग्स्टर फहीम खान ने पेरोल की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उस याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका को सक्षम बेंच में सुनवाई के लिए स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है. अब एकल पीठ में उस मामले पर सुनवाई होगी. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था.

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सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि यह एकल पीठ में सुनवाई योग्य याचिका है. इसलिए इसे एकल पीठ में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है. फहीम खान ने अदालत से अपने बच्चे की शादी के लिए पेरोल की मांग की है. याचिका के माध्यम से उसने पेरोल पर रिहा करने की गुहार लगाई है. अधिवक्ता के अनुसार गैंग्स्टर फहीम खान ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर उसे दो महीने का पेरोल दिये जाने का आग्रह किया है. अपनी याचिका में फहीम खान ने कहा है कि जल्द ही उसके बच्चों की शादी होने वाली है और वो अपने बच्चों की शादी में शामिल होना चाहता है. मालूम हो, गैंग्स ऑफ वासेपुर का सरगना डॉन फहीम खान जमशेदपुर के घाघीडीह कारागार में उम्र कैद की सजा काट रहा है.

जानकारी देते अधिवक्ता धीरज कुमार
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