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पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को राहत, झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत - Jharkhand news

पूर्व कृषि मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव को झारखंड हाई कोर्ट ने राहत दी है. उन्हें अदालत से जमानत (Yogendra Sao gets bail) मिल गयी है. इसके बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.

former minister Yogendra Sao gets bail from Jharkhand High Court
पूर्व मंत्री योगेंद्र साव
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Published : Jul 21, 2022, 1:43 PM IST

रांचीः विधायक अंबा के पिता और झारखंड सरकार के पूर्व कृषि मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव (former minister Yogendra Sao) को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की है. निचली अदालत की रिपोर्ट को देखने के बाद उन्हें जमानत की यह सुविधा (bail from Jharkhand High Court) दी गयी है.

इसे भी पढ़ें- बड़कागांव गोलीकांड के एक मामले रांची कोर्ट का फैसला, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और निर्मला देवी को 6-6 माह की सजा

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय और न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत में योगेंद्र साव के द्वारा निचली अदालत से दी गई सजा के खिलाफ दायर अपील याचिका पर सुनवाई हुई. पहले हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने योगेंद्र साव के द्वारा दाखिल क्रिमिनल अपील की सुनवाई के दौरान एलसीआर मांगा था. उसी आदेश के आलोक में लोअर कोर्ट की रिपोर्ट दाखिल की गई. योगेंद्र साव की तरफ से झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता विशाल तिवारी और अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन ने पक्ष रखा है. अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि योगेंद्र साव करीब 4 वर्ष से ज्यादा समय से जेल में बंद थे. लेकिन अब हाई कोर्ट से बेल (Yogendra Sao gets bail) मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.

यहां बता दें कि बड़कागांव के चिरूडीह में एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में खनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए हिंसा मामले में निचली अदालत ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को दस साल की सुनाई है. जिसके बाद पूर्व मंत्री ने निचली अदालत से मिली सजा को निरस्त करने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में गुहार लगाई है. इसी केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें बेल की सुविधा प्रदान की है.

रांचीः विधायक अंबा के पिता और झारखंड सरकार के पूर्व कृषि मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव (former minister Yogendra Sao) को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की है. निचली अदालत की रिपोर्ट को देखने के बाद उन्हें जमानत की यह सुविधा (bail from Jharkhand High Court) दी गयी है.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय और न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत में योगेंद्र साव के द्वारा निचली अदालत से दी गई सजा के खिलाफ दायर अपील याचिका पर सुनवाई हुई. पहले हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने योगेंद्र साव के द्वारा दाखिल क्रिमिनल अपील की सुनवाई के दौरान एलसीआर मांगा था. उसी आदेश के आलोक में लोअर कोर्ट की रिपोर्ट दाखिल की गई. योगेंद्र साव की तरफ से झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता विशाल तिवारी और अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन ने पक्ष रखा है. अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि योगेंद्र साव करीब 4 वर्ष से ज्यादा समय से जेल में बंद थे. लेकिन अब हाई कोर्ट से बेल (Yogendra Sao gets bail) मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.

यहां बता दें कि बड़कागांव के चिरूडीह में एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में खनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए हिंसा मामले में निचली अदालत ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को दस साल की सुनाई है. जिसके बाद पूर्व मंत्री ने निचली अदालत से मिली सजा को निरस्त करने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में गुहार लगाई है. इसी केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें बेल की सुविधा प्रदान की है.

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