रांची: सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की को दोषी पाते हुए तीन साल जेल और तीन लाख जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत के फैसले के बाद बंधु की विधायकी जाना तय माना जा रहा है. सदस्यता समाप्त होने पर कांग्रेस कोटे में विधायक की संख्या 18 से घटकर 17 हो जायेगी.
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कांग्रेस नेता रबीन्द्र सिंह ने न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि बंधु तिर्की सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अर्जी लगायेंगे. वहीं भाजपा विधायक सीपी सिंह ने न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इस फैसले के बाद बंधु तिर्की की सदस्यता समाप्त हो जाएगी. उन्होंने कहा कि यह मामला पूर्व सीएम मधु कोड़ा के मुख्यमंत्रित्व काल का है, जिसमें बंधु तिर्की मंत्री थे.
बंधु तिर्की को सजा: आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी बने मांडर विधायक बंधु तिर्की पर 6.44 लाख रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था. सीबीआइ ने बंधु तिर्की के खिलाफ 11 अगस्त 2010 को प्राथमिकी दर्ज की थी. सीबीआइ ने अवैध संपत्ति को लेकर मई 2005 से 30 जून 2009 तक की अवधि को चेक पीरियड मानते हुए जांच शुरू की थी. इस दौरान सीबीआइ ने बंधु की आय 13 लाख 37 हजार रुपये आंकी थी. इस मामले में अदालत ने 18 दिसंबर 2019 को अभियोजन साक्ष्य बंद करते हुए आरोपित के बयान दर्ज करने की तिथि तय की थी. सीबीआइ ने इस मामले में 21 गवाहों को प्रस्तुत किया है. इस मामले में सीबीआइ की टीम ने बंधु तिर्की को उनके बनहौरा स्थित आवास से 12 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार भी किया था. बाद में हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी.