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पूर्व डीजीपी डीके पांडेय से जुड़ा मामला मध्यस्था केंद्र में सुलझा, ऑनलाइन हुई सुनवाई - पूर्व डीजीपी डीके पांडेय का पारिवारिक विवाद

झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडेय से जुड़े पारिवारिक विवाद मध्यस्था से सुलझा लिया गया है. अदालत ने तीनों आरोपियों की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को न्यायायुक्त 18 दिवाकर पांडेय की अदालत ने पूर्व के सुनवाई के दौरान खारिज करते हुए मध्यस्थता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार में भेजा था.

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पूर्व डीजीपी डीके पांडेय का पारिवारिक विवाद सुलझा
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Published : Nov 25, 2020, 5:50 PM IST

रांची: व्यवहार न्यायालय स्थित मध्यस्था केंद्र में झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडेय से जुड़े पारिवारिक विवाद मामला को मध्यस्था के माध्यम से सुलझा लिया गया है. पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की बहू रेखा मिश्रा ने अपने पति और सास-ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए रांची महिला थाने में केस दर्ज कराई थी.


मामले को लेकर डीके पांडेय की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई है. अदालत ने तीनों आरोपियों की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को न्यायायुक्त 18 दिवाकर पांडेय की अदालत ने पूर्व के सुनवाई के दौरान खारिज करते हुए मध्यस्थता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार भेज दिया, बुधवार को मामले को सुलझा लिया गया है.


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जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अभिषेक कुमार ने बताया कि इस मामले में अग्रिम जमानत याचिका को अधिवक्ता मध्यस्थ नीलम शेखर को दिया गया, नीलम शेखर के ओर से ऑनलाइन गूगल मीट पर बैठक शुरू हुई और लगभग 12 से 13 सत्रों में अधिवक्ता नीलम शेखर के ओर से इस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया गया, जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित रहे और दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता के माध्यम से समझौता कराया गया. दोनों पक्ष संतुष्ट हो गए हैं.

रांची: व्यवहार न्यायालय स्थित मध्यस्था केंद्र में झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडेय से जुड़े पारिवारिक विवाद मामला को मध्यस्था के माध्यम से सुलझा लिया गया है. पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की बहू रेखा मिश्रा ने अपने पति और सास-ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए रांची महिला थाने में केस दर्ज कराई थी.


मामले को लेकर डीके पांडेय की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई है. अदालत ने तीनों आरोपियों की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को न्यायायुक्त 18 दिवाकर पांडेय की अदालत ने पूर्व के सुनवाई के दौरान खारिज करते हुए मध्यस्थता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार भेज दिया, बुधवार को मामले को सुलझा लिया गया है.


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जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अभिषेक कुमार ने बताया कि इस मामले में अग्रिम जमानत याचिका को अधिवक्ता मध्यस्थ नीलम शेखर को दिया गया, नीलम शेखर के ओर से ऑनलाइन गूगल मीट पर बैठक शुरू हुई और लगभग 12 से 13 सत्रों में अधिवक्ता नीलम शेखर के ओर से इस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया गया, जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित रहे और दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता के माध्यम से समझौता कराया गया. दोनों पक्ष संतुष्ट हो गए हैं.

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