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शादी में कोरोना गाइडलाइन का रखें विशेष ख्याल, 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं - कोरोना काल में शादी में किन-किन नियमों का पालन जरूरी

रांची में लोगों के बीच अफवाह थी कि घर में शादी हो रही है तो थाने में कार्ड के साथ एक शपथ पत्र देना होगा. लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है. सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है सिर्फ उसे फॉलो करना है. एसडीओ ने बताया कि इस तरह के कोई भी शपथ पत्र को जरूरी नहीं किया गया है.

Corona guidelines regarding marriage in Jharkhand
झारखंड में शादी को लेकर कोरोना गाइडलाइन
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Published : May 7, 2021, 8:23 PM IST

रांची: पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेज हुई है और इसको लेकर सरकार लगातार सख्त फैसले ले रही है. शादी को लेकर भी सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है. लोगों के बीच अफवाह थी कि अगर घर में शादी हो रही है तो थाने में कार्ड के साथ एक शपथ पत्र देना होगा. लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है. सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है सिर्फ उसे फॉलो करना है.

सदर एसडीओ उत्कर्ष गुप्ता ने कहा कि रांची जिला प्रशासन की ओर से फिलहाल इस तरह के कोई भी शपथ पत्र को जरूरी नहीं किया गया है. हालांकि, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों के घर शादी का कार्यक्रम है वे लोग सिर्फ जिला प्रशासन को इसकी जानकारी दे दें. जिले में हो रहे शादी कार्यक्रम को लेकर प्रशासन विशेष नजर रख रहा है. लोगों के अपील की जा रही है फेस मास्क लगाएं, सेनेटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. इसके अलावा साफ-सफाई पर भी विशेष ध्यान दें.

यह भी पढ़ें: पीएम मोदी पर हेमंत सोरेन के ट्वीट के बाद ट्विटर पर लोगों ने ली चुटकी, दोनों पर जमकर कसा तंज

क्या है गाइडलाइन ?

  • शादी में 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं
  • नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई करेगा प्रशासन
  • शादी में शामिल सभी लोगों को मास्क पहनना जरूरी
  • समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी
  • कार्यक्रम में सफाई पर देना है विशेष ध्यान

रांची: पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेज हुई है और इसको लेकर सरकार लगातार सख्त फैसले ले रही है. शादी को लेकर भी सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है. लोगों के बीच अफवाह थी कि अगर घर में शादी हो रही है तो थाने में कार्ड के साथ एक शपथ पत्र देना होगा. लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है. सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है सिर्फ उसे फॉलो करना है.

सदर एसडीओ उत्कर्ष गुप्ता ने कहा कि रांची जिला प्रशासन की ओर से फिलहाल इस तरह के कोई भी शपथ पत्र को जरूरी नहीं किया गया है. हालांकि, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों के घर शादी का कार्यक्रम है वे लोग सिर्फ जिला प्रशासन को इसकी जानकारी दे दें. जिले में हो रहे शादी कार्यक्रम को लेकर प्रशासन विशेष नजर रख रहा है. लोगों के अपील की जा रही है फेस मास्क लगाएं, सेनेटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. इसके अलावा साफ-सफाई पर भी विशेष ध्यान दें.

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क्या है गाइडलाइन ?

  • शादी में 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं
  • नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई करेगा प्रशासन
  • शादी में शामिल सभी लोगों को मास्क पहनना जरूरी
  • समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी
  • कार्यक्रम में सफाई पर देना है विशेष ध्यान

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