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Fodder Scam Case: लालू यादव के वकील डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में 29 नवंबर को रखेंगे दलील - Doranda Treasury case

चारा घोटाले (Fodder Scam Case) के सबसे बड़े मामले यानी डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले (Illegal withdrawal case from Doranda Treasury) में लालू यादव (lalu yadav) के वकील 29 नवंबर से सीबीआई अदालत रांची (CBI Court ranchi) में दलील पेश करेंगे. मंगलवार को दो चिकित्सकों के वकील ने अपने मुवक्किल का पक्ष रखा.

Fodder Scam Lawyers of Lalu Yadav argue from November 29 in Doranda Treasury case
लालू यादव के वकील डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में 29 नवंबर को रखेंगे दलील
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Published : Nov 23, 2021, 10:11 PM IST

Updated : Nov 23, 2021, 10:55 PM IST

रांचीः आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं. चारा घोटाले के एक और मामले में रांची व्यवहार न्यायालय स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में day-2-day सुनवाई शुरू हो गई है.

लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले के इस मामले में मंगलवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में दो पशु चिकित्सकों डॉ. ललितेश्वर प्रसाद यादव एवं डॉ. शिवनंदन प्रसाद की ओर से अधिवक्ताओं ने दलीलें रखीं. इस मामले 29 नवंबर को लालू यादव की ओर से अधिवक्ता दलील रख सकते हैं.

ये भी पढ़ें-लालू की जमानत पर सीबीआई ने HC में लगाया अड़ंगा, कहा- 14 साल की मिली सजा, फिर जमानत कैसे?

बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजय कुमार ने बताया कि डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े आरसी 47ए/96 मामले में अब डॉक्टर की ओर से बहस की जा रही है. डॉक्टर की ओर से बहस पूरी होने के बाद राजनेताओं और अधिकारियों की ओर से अदालत में दलील रखी जाएगी.

डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी में अब तक 64 आरोपियों की ओर से दलीलें पूरी कर ली गईं हैं. मामले में लालू प्रसाद की ओर से 29 नवंबर को दलीलें रखी जा सकती हैं.

37 आरोपियों का हुआ निधन

बता दें कि चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ. आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, डॉ. केएम प्रसाद, डॉ. गौरी शंकर प्रसाद समेत 108 आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे हैं. सीबीआई ने प्रारंभ में 170 लोगों को आरोपी बनाया था. लालू समेत 147 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हुआ था.

सुनवाई के दौरान अब तक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र समेत 37 आरोपियों का निधन हो चुका है. मामले में लालू प्रसाद की ओर से 29 नवंबर को दलीलें रखी जा सकती हैं.

रांचीः आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं. चारा घोटाले के एक और मामले में रांची व्यवहार न्यायालय स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में day-2-day सुनवाई शुरू हो गई है.

लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले के इस मामले में मंगलवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में दो पशु चिकित्सकों डॉ. ललितेश्वर प्रसाद यादव एवं डॉ. शिवनंदन प्रसाद की ओर से अधिवक्ताओं ने दलीलें रखीं. इस मामले 29 नवंबर को लालू यादव की ओर से अधिवक्ता दलील रख सकते हैं.

ये भी पढ़ें-लालू की जमानत पर सीबीआई ने HC में लगाया अड़ंगा, कहा- 14 साल की मिली सजा, फिर जमानत कैसे?

बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजय कुमार ने बताया कि डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े आरसी 47ए/96 मामले में अब डॉक्टर की ओर से बहस की जा रही है. डॉक्टर की ओर से बहस पूरी होने के बाद राजनेताओं और अधिकारियों की ओर से अदालत में दलील रखी जाएगी.

डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी में अब तक 64 आरोपियों की ओर से दलीलें पूरी कर ली गईं हैं. मामले में लालू प्रसाद की ओर से 29 नवंबर को दलीलें रखी जा सकती हैं.

37 आरोपियों का हुआ निधन

बता दें कि चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ. आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, डॉ. केएम प्रसाद, डॉ. गौरी शंकर प्रसाद समेत 108 आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे हैं. सीबीआई ने प्रारंभ में 170 लोगों को आरोपी बनाया था. लालू समेत 147 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हुआ था.

सुनवाई के दौरान अब तक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र समेत 37 आरोपियों का निधन हो चुका है. मामले में लालू प्रसाद की ओर से 29 नवंबर को दलीलें रखी जा सकती हैं.

Last Updated : Nov 23, 2021, 10:55 PM IST
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