रांचीः नगड़ी के बांदोटोली स्थित एक मकान से विस्फोटकों के जखीरा बरामद किया गया था. मामले में जेल भेजा गया सप्लायर अनवर खान उर्फ असफाक रिजवी को तीन दिनों की रिमांड पर लिया गया है. अशफाक रिजवी नक्सली संगठन पीएलएफआई को भी विस्फोटक सप्लाई करता था. पुलिस को पूछताछ में नक्सली संगठन के बारे में कई तरह की जानकारियां मिलने की उम्मीद है.
पहले दिन भी खोले कई राज
रिमांड पर लेने के बाद अशफाक ने बताया कि वह कोडरमा के दुर्गा एक्सप्लोसिव से जिलेटिन और डेटोनेटर खरीदकर, रांची में डंप करता है. जो रांची के पीएलएफआइ उग्रवादियों के अलावा अवैध क्रशरों में बिक्री की जाती है. उसे दुर्गा डेवलपर्स के मालिक गुंजन मेहता और अनील मेहता एक्सप्लोसिव देते थे. एक्सप्लोसिव की कीमत वह लगभग दोगुना देता था. जिसे बाहर चार गुना ज्यादा कीमतों पर बेचता था. 15 लाख कीमत का विस्फोटक बेचकर वह करीब 50 लाख रुपये कमा लेता. वह रांची के साथ आसपास के जिलों में विस्फोटकों की बिक्री का नेटवर्क बना रहा था.
पीएलएफआई को कितना दिया है विस्फोटक, पता करने में जुटी पुलिस
झारखंड में पीएलएफआई ऐसा नक्सली संगठन है, जो अपने हथियार खुद बनाता है. हाल के दिनों में पुलिस की कार्रवाई की वजह से पीएलएफआई को काफी नुकसान पहुंचा है. यही वजह है कि एक बार फिर से यह संगठन अपने आप को मजबूत कर रहा है. जिसके लिए वह अशफाक जैसे विस्फोटक सप्लायर्स के संपर्क में है. पुलिस अशफाक से यह पता करने की कोशिश कर रही है कि उसने अब तक पीएलएफआई को कितने विस्फोटक दिए हैं.
जेल भेजने के साथ ही दी थी रिमांड की अर्जी
पुलिस ने अनवर और मांगू को रविवार को ही जेल भेजा था. इसके साथ ही 72 घंटे की रिमांड के लिए अर्जी भी दी थी. जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 72 घंटे के रिमांड की अनुमति दी. पुलिस अनवर को लेकर उन सभी ठिकानों तक पहुंचेगी, जहां से वह विस्फोटक लाता था. बताते चलें कि बीते शनिवार को नगड़ी के बांदो टोली स्थित मांगू उरांव के घर से पुलिस ने 37 कॉर्टन जिलेटिन, 25 कॉर्टन व सात बैग में डेटोनेटर तथा 10 बोरा यूरिया बरामद किया गया था.
ये भी पढ़ें- अपनी पहचान पाने के लिए जारी है कोल समाज का संघर्ष, सरकार ने भी 'मुंह फेरा'
अनवर के खिलाफ सात थानों में दर्ज है मामले
अनवर खान रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र के नाजिर अली रोड का निवासी है. वह नाम बदलकर कुछ दिनों से लोहरदगा में रह रहा था. उसके खिलाफ रांची के टाटीसिलवे, लालपुर, सदर, चुटिया, मांडर, डेलीमार्केट व गुमला जिले के सदर थाने में विस्फोटक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज है.